नयी दिल्ली: राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने आगरा के जिलाधिकारी को सिकंदरा क्षेत्र की एक हरित पट्टी में मवेशियों के बाड़े तथा डेयरी संचालन के खिलाफ कार्रवाई की मांग वाली याचिका पर रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया है। एनजीटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने जिला मजिस्ट्रेट को व्यक्तिगत रूप से मौके पर जाने, तस्वीरें लेने और रिपोर्ट तैयार करने का आदेश दिया।
उत्तर प्रदेश निवासी जितेंद्र कुमार ने सिकंदरा में रामजी धाम कॉलोनी और रिषीपुरम कॉलोनी के आसपास हरित पट्टी में मवेशियों के बाड़ों के संचालन पर रोक लगाने की मांग करते हुए याचिका दाखिल की थी जिस पर एनजीटी की पीठ सुनवाई कर रही थी।
आवेदक ने अपनी अर्जी में कहा कि एनजीटी के निर्देशों के बावजूद विमल विहार और रिषीपुरम कॉलोनी में आगरा विकास प्राधिकरण के भूखंड पर अतिक्रमण करके सौ से अधिक मवेशियों का तबेला चलाया जा रहा है। एनजीटी ने 2018 में कहा था कि मवेशियों के बाड़े अवैध हैं और इन्हें हटाया जाए।