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Agra Municipal Corporation: आगरा में अब ऑनलाइन तय करिए अपना गृहकर, निगम की वेबसाइट पर ऐसे करें जमा

Updated May 06, 2022 | 19:47 IST

Agra Municipal Corporation: आगरा के लोगों के लिए यह खबर जरूरी है। अब यहां के निवासी आप अपनी संपत्ति के गृहकर का निर्धारण खुद कर सकते हैं। नगर निगम की साइट पर गृहकर तय किया जाएगा।

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तस्वीर साभार:&nbspTwitter
अब आगरा में ऑनलाइन भरा जा सकेगा गृहकर
मुख्य बातें
  • आगरा में नगर निगम की अच्छी पहल
  • गृहकर अब ऑनलाइन ही किया जाएगा तय
  • वेबसाइट पर मापी जाएगी संपत्ति, जल्द सॉफ्टवेयर और वेबसाइट पर बदलाव हो जाएंगे

Agra Municipal Corporation: ताजनगरी आगरा में अब नगर निगम की वेबसाइट पर गृहकर ऑनलाइन तय किया जाएगा। वेबसाइट पर संपत्ति मापी जाएगी और जमा कर दी जाएगी। इस सुविधा के मिलने से आपको आगरा नगर निगम या किसी अन्य के पास जाने की जरूरत नहीं होगी। यह आप खुद ऑनलाइन आसानी से कर सकते हैं। वहीं, इसमें यह शर्त है कि, अगर तीन दिन के भीतर गृहकर असेसमेंट के आवेदन पर कोई आपत्ति नहीं की गई तो यह स्वीकृत हो जाएगा। बताया जा रहा है कि, आगरा नगर निगम इस सुविधा को 15 मई तक शुरू कर सकता है। इसके लिए वेबसाइट और सॉफ्टवेयर में जरूरी बदलाव जल्द ही पूरे हो जाएंगे। 

नगर आयुक्त निखिल टी फुंडे के अनुसार, आगरा नगर निगम में गृहकर मूल्यांकन से लेकर उसमें लगने वाली आपत्तियों के निराकरण तक की पूरी व्यवस्था ऑनलाइन ही होगी। इसके लिए सॉफ्टवेयर तैयार किया जा रहा है। टैक्स मूल्यांकन होने के बाद तय समय सीमा में अगर आपत्ति नहीं दी जाएगी, तो वह खुद ही स्वीकृत हो जाएगा। ऐसे में लोगों को आने वाली परेशानियां दूर हो जाएंगी। आपको बता दें कि, एक ही माप की इमारत पर एक जैसा टैक्स लागू होगा। हालांकि अभी तक ऐसी शिकायतें आती थीं कि, एक माप की दुकानों के टैक्स अलग-अलग वसूले जा रहे हैं। 

एक सप्ताह में हो जाएंगे सॉफ्टवेयर और वेबसाइट पर बदलाव 

अपर नगर आयुक्त विनोद गुप्ता ने बताया कि, एक सप्ताह में सॉफ्टवेयर और वेबसाइट पर बदलाव हो जाएंगे। मई के दूसरे पखवाड़े में यह व्यवस्था ऑनलाइन होगी। आपको बता दें कि, नगर निगम की वेबसाइट पर गृहकर पेज पर मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। इसके लिए वेबसाइट पर सेल्फ मूल्यांकन का आइकन दिखेगा। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने फॉर्म खुलकर आ जाएगा, इस फॉर्म में ब्यौरा अपडेट करना होगा। साथ ही मकान की माप अपडेट करनी होगी। ऑनलाइन पोर्टल पर ही राशि का मूल्यांकन होगा। इसके बाद नगर निगम के टैक्स इंस्पेक्टर द्वारा तीन दिन के भीतर गृहकर का सत्यापन किया जाएगा। वहीं, जिसमें कोई अधिकारी कार्रवाई नहीं करेगा तो यह आवेदन खुद ही स्वीकृत माना जाएगा। 

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