- अब नहीं काटने होंगे RTO के चक्कर
- Driving License के लिए ऐसे करें Apply
- RTO में ड्राइविंग टेस्ट भी नहीं देना होगा
Driving License New Rule: भारत में वाहन चलाने के लिए सबसे जरूरी और अनिवार्य डॉक्यूमेंट ड्राइविंग लाइसेंस (DL) होता है जो लोगों को सड़क पर वाहन चलाने का अधिकार देता है. ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की एक पूरी प्रक्रिया होती है और इसे बनवाने वाले हर शख्स को इस प्रोसेस से गुजरना ही होता है. लेकिन अब ये पूरा काम काफी आसान हो चुका है और ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वालों को रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस यानी RTO के चक्कर काटने की कोई जरूरत नहीं होगी. इस खबर में हम आपको बता रहे हैं कैसे आसानी से बिना किसी झंझट आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं.
नहीं काटने होंगे RTO के चक्कर
अब ड्राइविंग लाइसेंस का आवेदन करने वालों को बार-बार RTO के चक्कर नहीं काटने होंगे. नए नियम के अनुसार केंद्र सरकार प्रइवेट ड्राइविंग सेंटर्स चला रही है लो राज्य ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के अंतर्गत भी आते हैं. इन केंद्रों में 5 साल के लिए वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है और इन्हें यहीं से रिन्यू भी कराया जा सकता है.
RTO जाकर ड्राइविंग टेस्ट भी नहीं देना होगा
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा लागू किए गए नए नियम के हिसाब से ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए अब आपको RTO जाकर लंबी कतार में लगने की कोई जरूरत नहीं होगी. इसकी जगह लोग सरकारी मान्यता प्राप्त ड्राइविंग सेंटर पर जाकर ये टेस्ट दे सकते हैं.
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किन दस्तावेजों की जरूरत होगी
आयु प्रमाण (Age Proof)
एजुकेशन सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, पासपोर्ट या फिर एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट
निवास प्रमाण (Address Proof)
आधार कार्ड, रेंट एग्रिमेंट, राशन कार्ड, पासपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, जीवन बीमा पॉलिसी
पासपोर्ट साइज फोटो
4 एप्लिकेशन फॉर्म
फॉर्म 1 और 1ए मेडिकल सर्टिफिकेट के तौर पर इस्तेमाल होंगे
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कैसे करें ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन
रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाइवे की वेबसाइट पर जाकर आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं. इसके बाद आपको राज्य और जिस ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करना है, उसकी जानकारी देनी होगी. ये काम पूरा हो जाने पर आप एप्लिकेशन फॉर्म में जरूरी सभी जानकारी भरने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करके इस प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं. विभाग द्वारा इसकी जांच के बाद आपको मेल के जरिए ड्राइविंग लाइसेंस भेज दिया जाएगा. बता दें कि पहले आपको लर्निंग लाइसेंस मिलेगा जिसे 6 महीने बाद पार्मनेंट लाइसेंस में बदला जा सकता है.