- अब भारत में आपकी गाड़ी होगी और भी सेफ
- टायर के लिए जल्द अनिवार्य होंगे कुछ मानक
- अप्रैल 2023 से हरकत में आ जाएंगे नए नियम
New Standards For Vehicle Tyres: सड़क परिवहन एवं हाइवे मंत्रालय ने पैसेंजर कारों, ट्रकों और बसों में लगने वाले टायर्स के रोलिंग रेजिस्टेंस, वेट ग्रिल और रोलिंग साउंड एमिशन के मानकों को लेकर एक नोटिफिकेशन जारी किया है. ये स्टैंडर्ड अक्टूबर से लागू कर दिए जाएंगे और ये जानकारी एक सरकारी बयान में सामने आई है. इस अधिसूचना में कहा गया है कि क्लास 1 यानी पैसेंजर वाहन, क्लास 2 यानी हल्के ट्रक और क्लास 3 यानी ट्रक्स और बस के अंदर आने वाले टायर्स को ऑटोमोटिव इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स 142ः2019 में बताए गए पैंमानों पर खरा उतरना अनिवार्य होगा.
अप्रैल 2023 से अनिवार्य होगा
मंत्रालय के नोटिफिकेशन में सभी मौजूदा टायर डिजाइन्स को वेट ग्रिप और रोलिंग रेजिस्टेंस स्टैंडर्ड पर खरा उतरना अप्रैल 2023 से अनिवार्य होगा, इसके अलावा जून 2023 से रोलिंग की आवाज में कमी लाना भी जरूरी होगा. इन सभी क्लास के टायर्स के लिए ऑटोमोटिव इंडस्ट्री स्टैंडर्ड लागू हो जाने पर भारत युनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक कमशिन फॉर यूरोप रेगुलेशंस की बराबरी कर लेगा.
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वाहन सेफ्टी पर पड़ता है बड़ा असर
टायर के रोलिंग रेजिस्टेंस का सीधा और व्यापक असर वाहन पर पड़ता है, वही गीली सड़क पर ब्रेकिंग के दौरान वेट ग्रिप क्षमता कारगर साबित होती है. इसके अलावा रोलिंग साउंड एमिशन सड़क और टायर के बीच की हरकत पर निकलने वाले साउंड का भी वाहन की सुरक्षा पर असर पड़ता है. इस मार्च में ही एक और कदम उठाते हुए सड़क परिवहन एवं हाइवे मंत्रालय ने भारत में आकर चलाए जाने वाले विदेशी वाहनों पर भी कई सारे आदेश जारी किए हैं.