लगता है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) भारत में पुराने वाहनों पर नकेल कसने के लिए तैयारी कर ली है। उनकी आरसी नवीनीकरण फीस बढ़ा दी है। सड़क परिवहन मंत्रालय ने एक नया मसौदा अधिसूचना जारी की है, जिसमें 15 साल और पुराने वाहनों के आरसी नवीनीकरण की फीस में बढ़ोतरी की जानकारी दी गई है। अधिसूचना के अनुसार, इस तरह के वाहनों के लिए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का नवीनीकरण इस साल के अंत से यानी 1 अक्टूबर 2021 से महंगा हो जाएगा। ओह, यह बढ़ोतरी न सिर्फ सभी प्राइवेट वाहनों पर है, बल्कि कॉमर्शियल वाहनों पर भी लागू होगी।
अब, 15 वर्ष से अधिक पुराने मोटर वाहनों के लिए आरसी नवीकरण शुल्क कितना है। यहां जानते हैं।
- मोटरसाइकिल: 1000 रुपए
- तीन पहिया या चार पहिया वाहन: 3500 रुपए
- लाइट मोटर वाहन: 7500 रुपए
- मध्यम माल/यात्री मोटर वाहन: 10000 रुपए
- भारी माल/यात्री मोटर वाहन: 12,500 रुपए
नई ड्राफ्ट अधिसूचना में प्रस्तावित अन्य शुल्क और लेवी में शामिल हैं:-
- मोटरसाइकिल के लिए, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के नवीनीकरण के लिए आवेदन करने में देरी के परिणामस्वरूप हर महीने या उसके हिस्से में देरी के लिए 300 का अतिरिक्त शुल्क लगेगा।
- किसी भी परिवहन वाहनों के अन्य वर्गों के संबंध में हर महीने या उसके हिस्से की देरी के लिए 500 रुपए लिया जाएगा।
- अगर वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी किया जाता है या फॉर्म में नवीनीकृत किया जाता है तो वाहन मालिकों को 200 रुपए का अतिरिक्त शुल्क देना होगा।
यह प्रस्ताव भारत के पुराने वाहनों को सड़कों से हटाने के लिए सरकार के प्रयासों का हिस्सा है। इस संबंध में अन्य प्रयासों में नए घोषित वाहन एक्रेपेज पॉलिसी और पुराने वाहनों के उपयोग को हतोत्साहित करने के लिए कई अन्य प्रोत्साहन शामिल हैं।