- नहीं बनवाया ये कागज तो होगी जेल!
- मोटा जुर्माना भी वसूल करेगी सरकार
- दिल्ली में वाहन चलाना होगा मुश्किल
PUC Certificate: कार, बाइक या स्कूटर या कोई अन्य वाहन चलाने वाले अब सावधन हो जाएं. बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार उन सभी वाहन मालिकों को नोटिस भेजने की तैयारी कर रही है जिनके पास वैलिड PUC सर्टिफिकेट नहीं है. PUC का मतलब पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल होता है और इस सर्टिफिकेट के बिना अगर राज्य में आप वाहन चलाते पकड़े गए तो आपको 6 महीने की जेल या 10,000 रुपये जुर्माना या दोनों हो सकते हैं. एक अधिकारी की मानें तो इस नियम को सख्ती से लागू करने के लिए सरकार एक अभियान चलाने वाली है जिससे बिना PUC वाले वाहन सड़कों पर दिखाई ना दें.
घर भेजा जाएगा नोटिस और चालान
बिना PUC सर्टिफिकेट वाले वाहन और PUC सर्टिफिकेट की वैधता खत्म होने वाले वाहन मालिकों के घर नोटिस भेजने के लिए एक सिस्टम पर काम किया जा रहा है. इसके अलावा PUC सर्टिफिकेट नहीं बनवाते हैं तो उनपर 10,000 रुपये जुर्माने का चालान भी उनके घर पहुंचाया जाएगा. मोटर व्हीकल एक्ट 1989 के तहत बीएस1 से लेकर बीएस4 तक के सभी वाहनों के लिए PUC सर्टिफिकेट अनिवार्य है, इसमें सीएनजी और एलपीजी वाहन भी आते हैं.
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कहां से मिलता है PUC सर्टिफिकेट
आत तौर पर पेट्रोल पंप और पॉल्यूशन जांच केंद्रों पर PUC सर्टिफिकेट दिया जाता है. इसमें आपकी बाइक के सायलेंसर पर एक डिवाइस लगाकर ये देखा जाता है कि कहीं आपकी गाड़ी तय मानकों से ज्यादा प्रदूषण तो नहीं बना रही. इस जांच के बाद PUC सर्टिफिकेट दिया जाता है. PUC पर उस राज्य के ट्रांसपोर्ट विभाग का नाम अंकित होता है. तो अगर आप दिल्ली में वाहन चला रहे हैं तो सावधान हो जाए. बता दें कि PUC किसी भी राज्य का हो, वो अन्य राज्य में वैलिड होता है.