- अप्लाई करने के बाद महज 3 घंटे में बनेगा नया ड्राइविंग लाइसेंस
- डीएल के लिए फीस के अलावा एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा
- नई योजना की जिम्मेदारी परिवहन विभाग ने एनआईसी अधिकारियों को दी है
Bhopal Driving Licence: राजधानी भोपाल के लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। खासकर उनके लिए जो वाहन चलाना सीख रहे हैं और इसके बाद डीएल बनवाने के लिए लंबी लाइन में लगने को लेकर चिंतित हैं। अब ड्राइविंग लाइसेंस के लिए 15 अगस्त से लंबी कतारों में लगने की परेशानी खत्म हो जाएगी। अप्लाई करने के महज 3 घंटे में डीएल आपके हाथ में होगा। आपको बता दें कि, इसके लिए दाम कुछ ज्यादा चुकाने होंगे।
राजधानी के परिवहन विभाग ने ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया में खास बदलाव करने की तैयारी की है। इसके लिए आवेदकों को दुपहिया वाहन के लिए करीब 3 सौ रूपए ज्यादा चुकाने पड़ेंगे। अगर आपको लाइट श्रेणी के डीएल में कार व दुपहिया वाहन का एक साथ लाइसेंस बनवाना है तो उसके लिए 6 सौ रूपए फीस के अलावा एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। विभागीय सूत्रों के मुताबिक पहले फेज में सबसे पहले इस योजना के तहत डीएल उन्हें जारी किए जाएंगे जो किसी एफिलेटेड ड्राइविगं स्कूल से ड्राइविंग सीख रहे हैं और उनके पास इसका प्रमाण पत्र मौजूद होगा।
नई योजना में डीएल के लिए ये रहेंगी शर्तें
महकमे के अतिरिक्त परिवहन आयुक्त ने बताया कि, इस व्यवस्था को एनआईसी के अधिकारी देखेंगे। जिसमें उन्हें सॉफ्टवेयर में बदलाव कर व सिस्टम को बेहतर बनाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि, 15 अगस्त के बाद अगर समय पर डाटा इंटीग्रेशन सहित अन्य प्रक्रिया पूरी होने के बाद नई योजना शुरू करने की संभावना है। आपको बता दें कि, राजधानी के परिवहन कार्यालय में फिलहाल करीब 3 सौ नए ड्राइविंग लाइसेंस रोज बन रहे हैं। इसके अलावा 150 के करीब डीएल रिन्यू होते हैं। परिवहन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक इस योजना में डीएल के लिए वे लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे जिनके पास पहले से लर्निंग लाइसेंस मौजूद होगा। इस दौरान विभाग के पोर्टल पर ऑन स्पॉट का ऑप्शन आएगा, जिस पर एप्लीकेंट को क्लिक करना होगा। प्रॉसेस के दौरान अन्य ऑप्शन कंपलीट करने के बाद आवेदक को डीएल की निर्धारित फीस के अलावा 3 सौ रूपए ज्यादा देने होंगे। अगर आवेदक लाइट व्हीकल श्रेणी में दुपहिया व चौपहिया वाहन के लिए एक साथ अप्लाई करता है तो उसे 6 सौ रूपए अतिरिक्त देने होंगे। सबसे खास बात तो ये रहेगी कि, अगर एप्लीकेंट के पास किसी ड्राइविंग स्कूल का प्रमाण पत्र है तो उसे परिवहन कार्यालय में ड्राइविंग टेस्ट की प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा।