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Bhopal Wheat Sale : अब किसान भोपाल संभाग में 16 मई तक बेच सकेंगे गेहूं, इस तारीख तक बुक होगा स्लॉट

Updated Apr 11, 2022 | 21:45 IST

Bhopal Wheat Sale:किसानों के लिए काम की खबर है। गेहूं बेचने के लिए 13 अप्रैल तक स्लॉट बुक किया जाएगा, इसके बाद किसान स्लॉट बुक नहीं कर सकेंगे।

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तस्वीर साभार:&nbspBCCL
गेहूं की फसल बोने वाले किसानों के लिए काम की खबर 
मुख्य बातें
  • गेहूं की फसल बोने वाले किसानों के लिए काम की खबर 
  • बेचने के लिए 13 अप्रैल तक बुक हो सकेगा स्लॉट 
  • किसान अपनी तहसील के किसी भी सेंटर पर बेच सकेंगे गेहूं

Bhopal Wheat Sale: राजधानी भोपाल में समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी जारी है। इसी बीच किसानों के लिए काम की खबर है। गेहूं बेचने के लिए 13 अप्रैल तक स्लॉट बुक किया जाएगा, इसके बाद किसान स्लॉट बुक नहीं कर सकेंगे। स्लॉट बुकिंग के बाद किसानों को 7 दिन के अंदर गेहूं लेकर सेंटर पर पहुंचना होगा। किसान अपनी तहसील के किसी भी सेंटर पर गेहूं बेच सकेंगे। प्रदेश के दो संभाग इंदौर-उज्जैन में 10 मई तक और भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, नर्मदापुरम, जबलपुर, रीवा, शहडोल, सागर-चंबल संभाग में 16 मई तक गेहूं खरीदा जाएगा।

इस साल गेहूं का समर्थन मूल्य 2015 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है, जो पिछले साल से 40 रुपये प्रति क्विंटल अधिक है। उपार्जन सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 9 से दोपहर एक बजे तक और 2 बजे से 6 बजे तक किया जाएगा। किसानों का JIT के माध्यम से भुगतान होगा। परिवहन समय पर हो, बारदाना पर्याप्त रखे जाएं। उपज की तौल होने पर किसान एवं उपार्जन केंद्र प्रभारी के बायोमैट्रिक सत्यापन से ही देयक जारी होंगे।

उपज का भुगतान खाते में करने की व्यवस्था गई 

इसके अलावा किसानों को उसकी उपज का भुगतान उनके आधार लिंक खाते में करने की व्यवस्था की गई है, ताकि किसी भी प्रकार की त्रुटि की संभावना को समाप्त किया जा सके।इसके लिए किसान को बैंक शाखा में जाकर खाते को आधार से लिंक कराना होगा।शासन द्वारा पंजीयन करने के लिये आधार नम्बर आधारित बायोमेट्रिक/OTP सत्यापन के आधार पर पंजीयन की व्यवस्था की गई है।

ऐसे करें स्लॉट बुक

1. किसान खुद के मोबाइल से स्लॉट बुक कर सकते हैं।

2. कॉमन सर्विस सेंटर, ग्राम पंचायत, लोक सेवा केंद्र, इंटरनेट कैफे, खरीदी केंद्र से भी बुकिंग हो सकेगी।

3. फसल विक्रय के लिये स्लॉट की वैधता 3 कार्य दिवस के लिये होगी। 

4. वे अपनी तहसील के किसी भी सेंटर पर गेहूं बेच सकेंगे।

5. स्लॉट बुकिंग करने के पश्चात कृषक उपार्जन केन्द्र का नाम लिखना अनिवार्य होगा

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