- ट्रैफिक पुलिस ने लॉकडाउन में जब्त किए थे 7400 वाहन
- वाहनों को छुड़वाने के लिए 16 जुलाई को विशेष लोक अदालत
- अगर वाहन मालिक नहीं ले गए वाहन तो पुलिस करेगी नीलाम
Chandigarh News: कोरोना महामारी के समय लगे लॉकडाउन में चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस द्वारा नियमों की अनदेखी करने पर जब्त किए गए वाहनों को छुड़वाने का बड़ा मौका है। पुलिस ने जब्त किए गए वाहन के मालिकों को चालान का जुर्माना अदा कर अपने वाहन ले जाने का मौका दिया है। इस संबंध में ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर बताया है कि, सेक्टर-43 चंडीगढ़ जिला अदालत में 16 जुलाई को इन वाहनों को छुड़वाने को लेकर विशेष लोक अदालत लगाई जाएगी। इस लोक अदालत में संबंधित वाहन मालिक चालान का भुगतान कर अपनी गाड़ियां ले जा सकते हैं। इस छूट के बाद अगर वाहन चालक अपना वाहन नहीं ले जाता है तो उसके वाहन की पुलिस विभाग की तरफ से नीलामी कर दी जाएगी।
बता दें कि, लॉकडालन के समय नियमों का उल्लंघन कर सड़क पर निकलने वाले वाहन चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई थी। उस समय जहां वाहनों चालकों के जमकर चालान काटे गए थे वहीं हजारों वाहन को पुलिस द्वारा जब्त भी किया गया था। उस समय चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस ने 7400 टू-व्हीलर और फोर व्हीलर वाहन जब्त किए थे। इन वाहनों के मालिकों ने न तो अभी तक चालान भरा है और न ही वाहन को पुलिस से छुड़वाया है।
पुलिस की निलामी प्रक्रिया भी शुरू
चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस द्वारा जारी सूचना में बताया गया है कि, पुलिस के पास वर्ष 2020-21 सत्र के लगभग 7400 पेंडिंग केस हैं। इनके निपटारा करने के लिए विशेष लोक लगाई जा रही है। पुलिस ने बताया कि, जब्त किए गए 2281 वाहन के मालिकों को पहले ही नोटिस जारी किया जा चुका है। अब इनकी नीलामी की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। ट्रैफिक पुलिस ने बताया कि, इस लोक अदालत में वर्ष 2020 में हुए अन्य ट्रैफिक चालानों की भी सुनवाई की जाएगी। जब्त किए गए सभी वाहनों की सूची चंडीगढ़ पुलिस की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। अधिकारियों ने बताया कि, जब्त किए गए वाहनों को खड़ा करने के लिए अब पुलिस के पास जगह नहीं बची है। इसलिए अगर वाहन मालिक इन्हें नहीं ले गए तो नीलाम कर दी जाएगी।