- सेल्फ असेसमेंट स्कीम की समय सीमा में एक माह की बढ़ोतरी
- लोग अब 31 अगस्त तक उठा सकते हैं टैक्स में छूट का लाभ
- प्रशासन ने पहली बार की इस स्कीम में दो माह की बढ़ोतरी
Chandigarh News: चंडीगढ़ प्रशासन ने लोगों को हाउस और प्रॉपर्टी टैक्स के भुगतान में बड़ी राहत दी है। जिन लोगों ने अब तक टैक्स पर छूट का लाभ उठाते हुए टैक्स जमा नहीं कराया है, उन्हें अब एक माह तक और छूट के साथ टैक्स जमा करवाने का मौका मिलेगा। प्रशासन ने लोगों को यह राहत सेल्फ असेसमेंट स्कीम की समय सीमा 31 अगस्त तक बढ़ा दी है।
बता दें कि, हर साल चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से हाउस और प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराने वाले लोगों को सेल्फ असेसमेंट स्कीम के तहत छूट दी जाती है। स्कीम के तहत प्रॉपर्टी टैक्स पर जहां 10 फीसदी छूट मिलती है, वहीं हाउस टैक्स जमा करवाने वालों को 20 फीसद की छूट दी जा रही है। हालांकि यह स्कीम सिर्फ अप्रैल से जून तक ही रहता है। ऐसा पहली बार हुआ है कि जब प्रशासन ने सेल्फ असेसमेंट स्कीम को सीधे दो माह बढ़ा कर अगस्त तक कर दिया है।
इसलिए सेल्फ असेसमेंट स्कीम में की गई बढ़ोतरी
सेल्फ असेसमेंट स्कीम को बढ़ाने का सबसे बड़ा कारण टैक्स जमा करने में लोगों की बेरूखी है। चंडीगढ़ नगर निगम अधिकारियों के अनुसार इस वर्ष पहले ही सेल्फ असेसमेंट स्कीम में एक माह की बढ़ोतरी कर लोगों को राहत दी गई थी, लेकिन इसके बाद भी लोग टैक्स जमा कराने के लिए नहीं आए। अधिकारियों के अनुसार, अभी तक सिर्फ 50 फीसद लोगों ने ही टैक्स जमा करवाया है। इस स्कीम के पूरा होने के बाद प्रशासन लोगों के साथ सख्ती बरतने की भी तैयारी कर रहा है। अधिकारियों का कहना है कि, अब एक सितंबर से जो टैक्स का भुगतान होगा, उसे ब्याज और जुर्माना जोड़कर लिया जाएगा। नगर निगम अधिकारियों के अनुसार, इस वित्तीय सत्र में हाउस और प्रॉपर्टी टैक्स से 100 करोड़ रुपये कमाई करने का टारगेट रखा गया है, लेकिन अभी तक करीब 50 करोड़ रुपये की राशि ही जमा हो पाई है।