- अब पानी की बर्बादी पर दो हजार की जगह कटेगा पांच हजार का जुर्माना
- बूस्टर पंप लगाने, मीटर लीकेज और टंकियों से ओवरफ्लो पर भी चालान
- दूसरी बार पानी की बर्बादी करते पकड़े जाने पर कटेगा पानी का कनेक्शन
Chandigarh News: गर्मी बढ़ने के साथ ही शहर के कई इलाकों में पानी की किल्लत शुरू हो गई है। लो प्रेशर और कम पानी सप्लाई आने के कारण पानी की टंकियां नहीं भर रही हैं। इस समस्या को खत्म करने के लिए अब नगर निगम ने सख्त रूख अख्तियार कर लिया है। अब जो भी व्यक्ति पानी की बर्बादी करते पकड़ा जाएगा, उसका पांच हजार रुपये का चालान काटा जाएगा। चंडीगढ़ नगर निगम पानी बर्बाद रोकने के लिए यह नियम 15 अप्रैल से लागू करने जा रहा है। इस नियम को अमली जामा पहनाने के लिए कई टीमों का गठन भी किया है।
जो कॉलोनियों में घूमकर पानी की बर्बादी करने वाले लोगों का पता लगाएंगी। नगर निगम कमिश्नर आनिंदिता मित्रा ने लोगों से अपील की है कि जो भी व्यक्ति पानी की बर्बादी करते दिए उसकी शिकायत दर्ज कराएं।
वहीं, अब जल आपूर्ति लाइन पर सीधे बूस्टर पंप लगाने वालों का भी चालान काटा जाएगा। इसके अलावा मीटर की लीकेज, ओवर हेड और भूमिगत पानी की टंकियों से ओवरफ्लो होने पर भी यह कार्रवाई की जाएगी। साथ ही लॉन की सिंचाई करने, गाड़ियां धोने और आंगन की धुलाई करते हुए पकड़े जाने पर भी कार्रवाई के आदेश जारी किए गए हैं। हालांकि, अगर कोई बाल्टी में से कम पानी का प्रयोग करके गाड़ी साफ करता है या फिर सिंचाई करता है तो उस पर कार्रवाई नहीं की जाएगी।
पानी का कनेक्शन भी काटा जाएगा
नगर निगम कमिश्नर आनिंदिता मित्रा के अनुसार, नियमों की अवहेलना करते हुए पाए जाने पर अब पांच हजार रुपये का चालान काटा जाएगा। जबकि इससे पहले ऐसा करने पर दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाता था। लेकिन एक अप्रैल से पानी के रेट बढ़ने के साथ साथ पानी की बर्बादी होने पर जुर्माने की राशि भी बढ़ा दी गई है। जुर्माने के बाद भी अगर उक्त व्यक्ति नियम का उल्लंघन जारी रखता है, तो उसका पानी का कनेक्शन भी काट दिया जाएगा। पूरे शहर में निगम द्वारा 30 जून तक जुर्माने की कार्रवाई के लिए अभियान चलाया जाएगा। अगर कोई जुर्माने की राशि अदा नहीं करेगा तो पानी के बिल में यह राशि जुड़कर आ जाएगी।