नई दिल्ली:कोरोना महामारी के इस दौर में दिल्ली के नागरिकों को राहत देने के लिए दिल्ली जल बोर्ड ने पानी के बिल पर मिलने वाली छूट की स्कीम को 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ाने का फैसला किया है। इस स्कीम से अब तक 4.30 लाख उपभोक्ताओं को फायदा मिला है। दिल्ली जल बोर्ड के माननीय उपाध्यक्ष राघव चड्ढा ने कहा, "हम लोग ये समझते हैं कि इस महामारी ने दिल्ली के लोगों पर काफी असर डाला है।
इसलिए अरविंद केजरीवाल सरकार ने छूट की स्कीम को 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ाने का फैसला किया है। दिल्ली जल बोर्ड हमेशा सतर्क रहता है और इस फैसले से उन नागरिकों को बिल चुकाने का मौका मिलेगा, जिन्होंने किसी भी कारण से बिल नहीं चुकाया है। हमें उम्मीद है कि वो सभी उपभोक्ता इस स्कीम को बढ़ाने का फायदा उठा पाएंगे। इस स्कीम में उन सभी उपभोक्ताओं को फायदा मिलेगा जिनके बिल 31 मार्च 2019 तक बकाया हैं। इस स्कीम के तहत सभी घरेलू और कमर्शियल ग्राहकों को लेट पेमेंट सरचार्ज पर 100 फीसदी की छूट मिलेगी। वहीं बिल की मूल राशि पर छूट हाउस टैक्स के लिए म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की बनाई गई कॉलोनी की श्रेणी पर निर्भर करेगा।"
डी श्रेणी में आने वाले उपभोक्ताओं को 75 प्रतिशत की छूट दी जाएगी
ई, एफ, जी और एच श्रेणी के क्षेत्रों को 31 मार्च 2019 तक के बिल में पूरी छूट दी जाएगी। डी श्रेणी में आने वाले उपभोक्ताओं को 75 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। जो उपभोक्ता सी श्रेणी में आते हैं उन्हें 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी, जबकि ए और बी श्रेणी के लोगों को पानी के बिल में 25 फीसदी की छूट दी जाएगी। लेट पेमेंट सरचार्ज हर श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए 31 दिसंबर 2020 तक पूरी तरह माफ रहेगा।
ऐसे उपभोक्ता जिन्होंने स्कीम की शुरूआत के बाद मीटर लगाया है, उन्हें जोनल रेवेन्यू ऑफिस में आवेदन देना होगा, जिसमें अपना नाम, पता, नंबर, मीटर का डॉक्युमेंट देना होगा। जिसमें लगाए गए मीटर का नंबर और सर्टिफिकेट होगा। ये आवेदन जेड आर ओ ऑफिस में लगे मीटर इंस्टॉलेशन इंटिमेशन बॉक्स में भी डाल सकते हैं। ऐसे उपभोक्ता जिनके पास एक्टिव मीटर नहीं है, वो अपनी पसंद का मीटर दिल्ली जल बोर्ड की वेबसाइट पर मौजूद डीलर्स से लगवा सकते हैं। यह तीसरा मौका है जब दिल्ली जल बोर्ड ने उपभोक्ताओं को इस छूट का फायदा उठाने के लिए मौका दिया है, ताकि वो दिल्ली जल बोर्ड के वैध उपभोक्ता बन सकें।