- दिल्ली में 1 अप्रैल से लागू होगा यह नियम
- पहली बार नियम उल्लंघन पर 10 हजार रुपये का देना होगा जुर्माना
- दूसरी बार में दर्ज होगा मुकदमा, तीसरी बार में रद्द होगा लाइसेंस
Traffic Alert in Delhi: दिल्ली में 1 अप्रैल से ट्रैफिक नियम में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। यह बदलाव बसों और कमर्शियल वाहनों पर लागू होगा। इन वाहनों के चालक अगर अब बस लेन के बाहर वाहन चलाते हैं, तो उन्हें भारी जुर्माना देना पड़ेगा। साथ ही, इनका लाइसेंस और परमिट भी रद्द हो सकता है। नए नियम के अनुसार अब डीटीसी, क्लस्टर समेत माल ढोने वाली सभी गाड़ियों के ड्राइवरों को हर हाल में बस लेन में गाड़ी चलानी होगी। नियम तोड़ने पर पहली बार 10 हजार का जुर्माना लगेगा।
इस नए नियम के अनुसार जुमर्ना लगने के बाद भी अगर चालक दूसरी बार इस नियम को तोड़ता है, तो उस पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। वहीं, तीसरी बार नियम तोड़ने पर ड्राइविंग का लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। वहीं चौथी बार तोड़ने पर परमिट रद्द किया जा सकता है।
15 सड़कों पर रखी जाएगी कड़ी नजर
इस नियम के लागू होने के बाद पहले चरण में शहर की 15 सड़कों पर कड़ी नजर रखी जाएगी। इस नियम के तहत शिकायतें दर्ज कराने के लिए दिल्ली सरकार की ओर से जल्द ही एक वॉट्सऐप नंबर भी जारी किया जाएगा। अगर कोई बस ड्राइवर नियमों का पालन नहीं कर रहा है तो, लोग विडियो बनाकर भेज सकते हैं। उस विडियो को सबूत मानते हुए परिवहन विभाग कार्रवाई करेगा।
वेतन से वसूला जाएगा जुर्माना
इस नियम की जानकारी देते हुए एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि, दिन के समय लगने वाले 'नो एंट्री' प्रतिबंध हटने के बाद अगर कोई हल्का मोटर वाहन बस लेन में चलता पाया गया तो उसका भी चालान किया जाएगा। इस नियम को अभी 15 दिन के ट्रायल के रूप में सिर्फ बसों पर हल्के कमर्शियल वाहनों पर लागू किया जा रहा है। यह नियम ट्रक जैसे अन्य भारी वाहनों पर 15 अप्रैल से लागू हो जाएगा। इस नियम का उल्लंघन करने वाले सरकारी बस चालकों पर लगा जुर्माना उनके वेतन से वसूला जाएगा।