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मानहानि मामले में बरी हुए अरविंद केजरीवाल, BJP सांसद बिधूड़ी ने दायर किया था केस

Arvind Kejriwal
Updated Oct 28, 2020 | 16:43 IST

Arvind Kejriwal defamation case: कुछ साल पहले बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी द्वारा दायर किए गए मानहानि मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राहत मिली है। उन्हें बरी कर दिया गया है।

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दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल

नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की अदालत ने केजरीवाल को भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी द्वारा दायर मानहानि मामले में बरी कर दिया है। बिधूड़ी ने आरोप लगाया था कि मुख्यमंत्री ने 2016 में एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में उन्हें अपराधी कहा था। बिधूड़ी ने अदालत को कहा था कि केजरीवाल के बयान से उनकी छवि खराब हुई है।

उन्होंने दावा किया था कि साक्षात्कार के दौरान केजरीवाल ने कहा था कि बिधूड़ी के खिलाफ 'गंभीर' आपराधिक मामले लंबित हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है। सांसद ने दावा किया कि उनके खिलाफ कोई मामला लंबित नहीं है। केजरीवाल ने ये बयान देकर उन्हें बदनाम किया है। 


  
इस मामले में अदालत ने केजरीवाल को 10000 रुपए के निजी मुचलके पर जमानत भी दी थी।

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