नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक सोमनाथ भारती को 2016 में दर्ज एक मामले में एम्स सुरक्षा कर्मचारियों के साथ मारपीट करने के लिए दोषी ठहराया है। अदालत ने इसी मामले में आरोपी चार अन्य लोगों को बरी कर दिया है। भारती को 2 साल की सजा सुनाई गई। हालांकि हालांकि दिल्ली हाई कोर्ट में सजा के खिलाफ अपील दायर करने के आधार पर सोमनाथ भारती को अदालत ने जमानत दे दी।
अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट रवींद्र कुमार पांडे ने इस मामले में फैसला सुनाया और कहा, 'न्यायालय का विचार है कि अभियोजन पक्ष ने आरोपी सोमनाथ भारती के खिलाफ सभी उचित संदेह से परे अपने मामले को विधिवत साबित कर दिया है। अदालत ने आम आदमी पार्टी के विधायक को आईपीसी की धारा 353 और आईपीसी 323 के तहत दोषी ठहराया है। कोर्ट ने उन्हें प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटेक्शन टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट, 1984 की धारा 3 के तहत एक दंडनीय अपराध के आरोप में भी दोषी ठहराया है।
ये आरोप लगाया गया था
इसी मामले में अदालत ने अभियोजन पक्ष द्वारा अन्य आरोपित व्यक्तियों जैसे जगत सैनी, दलीप झा, संदीप उर्फ सोनू और राकेश पांडे को सभी आरोपों से बरी कर दिया। अभियोजन पक्ष के अनुसार, 9 सितंबर, 2016 को एम्स के मुख्य सुरक्षा अधिकारी आरएस रावत ने दिल्ली पुलिस के पास एक शिकायत दर्ज कराई जिसमें भारती और उनके 300 समर्थकों पर एम्स के सुरक्षा गार्डों के साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया गया। अपनी लिखित शिकायत में, रावत ने कहा, 'भारती, 9 सितंबर को सुबह 9:45 बजे भीड़ को सरकारी संपत्ति (एम्स) को नुकसान पहुंचाने के लिए उकसाया।'
रावत ने पुलिस को यह भी बताया कि भारती ने गौतम नगर नाला रोड की तरफ से एम्स के अंदर जाने के लिए जेसीबी मशीनों से अनधिकृत व्यक्तियों को अनुमति दी थी। मुख्य सुरक्षा अधिकारी ने आम आदमी पार्टी के विधायक और अन्य लोगों पर सरकारी भूमि का अतिक्रमण करने और अस्पताल में शांति भंग करने का प्रयास करने का आरोप लगाया।