- दिल्ली में कोविड-19 के मामले बढ़ने पर येलो अलर्ट जारी
- येलो अलर्ट तब जारी किया जाता है जब कोविड संक्रमण दर लगातार दो दिनों तक 0.5 प्रतिशत से अधिक रहती है
- हम दिल्ली में कोविड-19 के मामलों में वृद्धि से निपटने के लिए पहले के मुकाबले 10 गुना अधिक तैयार हैं : केजरीवाल
Delhi Covid New Guidelines & Rules in Hindi: दिल्ली में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं। इसी के चलते दिल्ली में ग्रेड वन येलो अलर्ट लागू हो गया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि लोग बाजार में भीड़ इकट्ठा न करें, वरना हमें बाजार को बंद करना पड़ेगा। दिल्ली में ओमीक्रॉन के मरीज भी बढ़ रहे हैं। यहां अब तक 165 लोगों में नए वेरिएंट की पुष्टि हो गई है। केजरीवाल ने कहा कि चूंकि पिछले कुछ दिनों से कोविड 19 की पॉजिटिविटी रेट 0.5% से ऊपर रही है, इसलिए हम ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के लेवल- I (येलो अलर्ट) को लागू कर रहे हैं।
दिल्ली में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के येलो अलर्ट के तहत ये प्रतिबंध लागू होंगे:
- नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक
- दिल्ली मेट्रो बैठने की 50% क्षमता के साथ चलेगी और खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति नहीं रहेगी
- स्कूल-कॉलेज और अन्य शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे
- गैर जरूरी सेवाओं या सामान वाली दुकानें और मॉल ऑड इवन नियम के तहत सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खुलेंगे
- रेस्टोरेंट 50% क्षमता के साथ खुलेंगे लेकिन सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक
- बार भी 50% क्षमता के साथ खुलेंगे लेकिन दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक
- सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स बंद हो जाएंगे, बैंक्वेट हॉल, ऑडिटोरियम बंद हो जाएंगे
- होटल खुले रहेंगे लेकिन होटल के अंदर मौजूद बैंक्वेट और कॉन्फ्रेंस हॉल बंद रहेंगे
- स्पा, जिम, योग इंस्टीट्यूट और एंटरटेनमेंट पार्क बंद रहेंगे, आउटडोर योग की अनुमति रहेगी
- एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने वालीं बसें बैठने की 50% क्षमता के साथ चलेंगी
- ऑटो, ई रिक्शा, टैक्सी और साइकिल रिक्शा में सिर्फ 2 यात्री को सफर करने की अनुमति
- स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्टेडियम और स्विमिंग पूल बंद हो जाएंगे हालांकि राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय स्पोर्ट्स आयोजित किए जा सकेंगे
- शादी समारोह और अंतिम संस्कार में सिर्फ 20 लोगों को शामिल होने की अनुमति मिलेगी
- सोशल, पॉलिटिकल, धार्मिक, फेस्टिवल और मनोरंजन से जुड़ी एक्टिविटी पर रोक लग जाएगी (ये रोक अभी भी जारी है)
- धार्मिक स्थल खुले रहेंगे लेकिन श्रद्धालुओं की एंट्री प्रतिबंधित रहेगी
- प्राइवेट दफ्तर 50% क्षमता के साथ सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खोलने की अनुमति