नई दिल्ली : दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार रात बजे 10 बजे से छह दिन के लिए पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की। यह लॉकडाउन 26 अप्रैल की सुबह पांच बजे तक लागू रहेगा। इस दौरान गैर-जरूरी सेवाओं एवं गतिविधियों पर पूरी तरह से रोक रहेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजधानी में हर रोज 25 हजार केस आने लगे हैं जिसका दबाव स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ रहा है। संक्रमण पर रोक अगर नहीं लगाई गई तो दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा जाएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली कोरोना की चौथी लहर का सामना कर रही है। लॉकडाउन की घोषणा करने से पहले केजरीवाल ने उप राज्यपाल अनिल बैजल से मुलाकात की और उन्हें राजधानी में कोरोना के हालात से अवगत कराया।
उपराज्यपाल से मिलने के बाद अपने वीडियो संदेश में केजरीवाल ने कहा, 'दिल्ली आज रात 10 बजे से एक छोटा लॉकडाउन लगाया जा रहा है। इस दौरान जरूरी सेवाएं जारी रहेंगी। शादी समारोह के लिए 50 लोगों की इजाजत होगी।' इस दौरान सभी निजी कार्यालयों के कर्मचारी घर से काम करेंगे। केवल जरूरी सेवा से जुड़े सरकारी कार्यालय ही खुलेंगे। सीएम ने कहा, 'दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से रोजाना संक्रमण के 25,000 से ज्यादा मामले आ रहे हैं। इतनी बड़ी संख्या में केस दुनिया कि किसी भी स्वास्थ्य व्यवस्था को तहस-नहस कर सकते हैं। दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था इस समय भयंकर दबाव में है।'
लॉकडाउन में प्रतिबंध और छूट
- भारत सरकार के अधिकारी और सरकार की स्वायत्त /अधीनस्थ संस्थाओं के अधिकारियों को अनुमति होगी। इन्हें वैध पहचान पत्र अपने पास रखना होगा।
- स्वास्थ्य एवं जरूरी/आपात सेवा से जुड़े कार्यालयों को छोड़कर जीएनसीटी/स्वायत्त संस्थाएं/निगम के कार्यालय बंद रहेंगे।
- सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जिला कोर्ट और न्यायधिकरण के अधिकारियों के आवागमन की छूट होगी। लेकिन इन्हें वैध पास एवं पहचान पत्र अपने पास रखना होगा।
- स्वास्थ्य सेवा से जुड़े लोगों को लॉकडाउन से छूट मिलेगी। कार्ड इन्हें भी अपने पास रखना होगा।
- गर्भवती महिलाओं, मरीजों को छूट। मांगे जाने पर इन्हें डॉक्टर का वैध पर्चा दिखाना होगा।
- कोविड-19 की जांच अथवा टीकाकरण के लिए जाने वाले लोगों को उचित दस्तावेज दिखाने होंगे।
- एयरपोर्ट/रेलवे स्टेशन/आईएसबीटी आने जाने वाले यात्रियों को छूट रहेगी। इनके पास वैध टिकट होना चाहिए।
- इलेक्ट्रानिक एवं प्रिंट मीडिया के लोगों को अपने पास वैध पहचान पत्र रखना होगा।
- एडमिट कार्ड दिखाने पर छात्रों को परीक्षा में बैठने की छूट होगी।
- राज्य एवं दूसरे राज्य की यात्रा/माल ढुलाई पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। इस तरह के आवागमन के लिए किसी ई-पास की जरूरत नहीं होगी।
- खाने-पीने, फल-सब्जी, डेयरी प्रोडक्ट्स, मीट, मछली और दवाओं की दुकानें खुली रहेंगी।
- बैंक, एटीएम, स्टॉक मॉर्केट से जुड़े प्रतिष्ठान खुले रहेंगे।
- दूसरसंचार, इंटरनेट सर्विसेज, ब्रॉडकॉस्ट, केबल सर्विस, आईटी से जुड़ी सेवाएं जारी रहेंगी।
- खाने-पीने की चीजें और दवाएं ऑनलाइन मंगाई जा सकती हैं।
- पेट्रोल पंप, एलपीजी, सीएनजी सेवा जारी रहेगी।
- शादी समारोह में 50 लोगों के शामिल होने की छूट होगी।
- सभी समाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, धार्मिक, पर्व से जुड़े कार्यक्रम इस दौरान बंद रहेंगे।
- कर्फ्यू के दौरान सभी निजी संस्थान, दुकानें, शॉपिंग सेंटर्स, मॉल्स, साप्ताहिक बाजार, उत्पादन यूनिटें, शैक्षणिक-कोचिंग संस्थान, सिनेमा, थियेटर, रेस्तरां, बॉर, ऑडिटोरियम, मनोरंजन पार्क, वाटर पार्क, स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स, जिम, स्पा, नाई की दुकान, सैलून, ब्यूटी पॉर्लर, स्वीमिंग पूल बंद रहेंगे।