No Mask Needed While Driving Alone: राजधानी दिल्ली में कोरोना के हालात को लेकर शुक्रवार को दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) की बैठक हुई जिसमें राजधानी में कोरोना नियमों को लेकर कई ढील दी गई है, इस बैठक में कार में अकेले सवाल चालक को मास्क पहनने के नियम से भी छूट दी गई है यानी दिल्ली सरकार ने कार चलाने वालों को राहत दी है।
गौर हो कि सरकार ने कार में अकेले ड्राइविंग करने के दौरान मास्क लगाने वाले अपने फैसले को बदल दिया है इसका अर्थ ये है कि अब अगर आप दिल्ली में अकेले कार ड्राइव कर रहे हैं तो आपको मास्क लगाने की जरूरत नहीं है।
दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सोशल मीडिया पर इस संबंध में जानकारी दी है, मनीष सिसोदिया ने कहा, 'दिल्ली में अब कार में अकेले व्यक्ति के लिए मास्क पहनना अनिवार्य नहीं होगा।'
गौर हो कि हाईकोर्ट में भी याचिका डाली गई थी जिसे लेकर कोर्ट ने नाराजगी भी जताई थी वहीं अब अब पुलिस इसके लिए आपका चालान नहीं काटेगी, अभी तक अगर आप बिना मास्क लगाए कार चलाते थे तो पुलिस आपका दो हजार रुपये तक का चालान काटती थी।
दिल्ली सरकार के आदेश को बेतुका करार दिया था
दिल्ली हाईकोर्ट ने कोरोना महामारी के दौरान अकेले कार चलाते समय मास्क लगाने के दिल्ली सरकार के आदेश को बेतुका करार दिया था, कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली सरकार ने इसे अभी तक वापस क्यों नहीं लिया। वहीं उपराज्यपाल अनिल बैजल की अध्यक्षता में डीडीएमए की बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया कि जिम, स्पा और स्विमिंग पूल को खोलने की अनुमति दी जाएगी, उन्होंने कहा कि डीडीएमए ने बी 2 बी प्रदर्शनियों के आयोजन को भी अपनी मंजूरी दे दी है। बैठक के दौरान 15-18 वर्ष आयु वर्ग में आने वाले लोगों का टीकाकरण बढ़ाने पर जोर दिया गया।