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Delhi Riots: 15 आरोपियों के खिलाफ 17,500 पन्नों की चार्जशीट, आरोपपत्र में उमर खालिद का नाम नहीं

Updated Sep 16, 2020 | 19:44 IST

Chargesheet in Delhi Violence Case: दिल्ली हिंसा मामले में पुलिस ने बुधवार को 15 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर किया। 17, 500 पन्ने वाले इस आरोपपत्र में जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद का नाम नहीं है।

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तस्वीर साभार:&nbspPTI
Delhi Riots: 15 आरोपियों के खिलाफ 17,500 पन्नों का चार्जशीट, आरोपपत्र में उमर खालिद का नाम नहीं।
मुख्य बातें
  • गत फरवरी महीने में तीन दिनों तक हिंसा की आग में झुलसी थी उत्तर पूर्वी दिल्ली
  • इस हिंसा में 50 से ज्यादा लोगों की मौत हुई और करीब 200 लोग घायल हुए
  • दिल्ली पुलिस ने 15 लोगों को मुख्य साजिशकर्ता माना है, कोर्ट में चार्जशीट दायर

नई दिल्ली : दिल्ली हिंसा मामले में दिल्ली पुलिस ने 15 आरोपियों के खिलाफ 17, 500 पन्ने का आरोपपत्र दाखिल किया। दिल्ली पुलिस ने यह चार्जशीट गैरकानूनी गतिविधियां निरोधक कानून, ऑर्म्स एक्ट और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं के तहत दायर किया है। इस चार्जशीट में हालांकि उमर खालिद और शरजील इमाम का नाम नहीं है। समझा जाता है कि दिल्ली पुलिस अपनी पूरक चार्जशीट में इन दोनों नामों को शामिल कर सकती है। 

कड़कड़डूमा कोर्ट में दाखिल हुई चार्जशीट
दिल्ली पुलिस की यह चार्जशीट पूर्वी दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट में दाखिल की गई है। चार्जशीट के मुताबिक मुख्य साजिशकर्ता दिल्ली में दंगाइयों को निर्देश दे रहे थे। बता दें कि उत्तर पूर्वी दिल्ली में गत 23 से 25 फरवरी के बीच हुई हिंसा में करीब 53 लोगों की मौत हुई और 200 से ज्यादा लोग घायल हुए। दंगाइयों ने दुकानों, वाहनों एवं इमारतों में आग लगाई। दिल्ली पुलिस ने अपनी चार्जशीट में 24 फरवरी के वाट्सएप पर हुए चैट्स को भी शामिल किया है। 

आरोपपत्र में पुलिस ने बताया हिंसा की साजिश कैसे रची गई 
दिल्ली पुलिस ने इस भारी भरकम 17,500 पन्नों वाली चार्जशीट में बताया है कि राजाधानी में हिंसा की साजिश कैसे रची गई। पुलिस का कहना है कि चार्जशीट में वाट्सएप चैट्स के अलावा अन्य दस्तावेजों एवं साक्ष्यों को शामिल किया गया है। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को बताया कि दिल्ली और केंद्र सरकार दोनों ने उसे आरोपपत्र दाखिल करने की अनुमति दी है। 

चार्जशीट में उमर खालिद का नाम नहीं
दिल्ली पुलिस ने अपने आरोपपत्र में 15 लोगों को हिंसा फैलाने के लिए मुख्य साजिशकर्ता माना है। इन 15 नामों में जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद और शरजील इमाम का नाम नहीं है। पुलिस का कहना है कि चूंकि इन दोनों की गिरफ्तारी हाल में हुई है। ऐसे में इनका नाम पूरक चार्जशीट में शामिल किया जाएगा। पुलिस ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में जांच जारी है और आने वाले समय में पूरक चार्जशीट दाखिल की जा सकती है। पुलिस ने कोर्ट से 15 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की कार्यवाही शुरू करने का अनुरोध किया है। 

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