- दिल्ली में सड़क हादसों पर लगाम लगाने की कवायद
- पहली गलती पर 10 हजार का जुर्माना, दूसरी पर खतरनाक ड्राइविंग का केस होगा दर्ज
- तीसरी गलती पर डीएल होगा निरस्त
Road Safety Rules: दिल्ली की सड़कों पर सार्वजनिक परिवहन को और सुरक्षित बनाने के लिए दिल्ली सरकार की तरफ से कुछ खास ऐलान किए गए हैं। दिल्ली विधानसभा में परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि हमारी सरकार की जिम्मेदारी है कि जब लोग सड़कों पर चलें तो अपने आपको सुरक्षित महसूस करें। आम तौर पर सार्वजनिक परिवहन खास तौर से एक्सीडेंट के मामलों को रोकने के लिए दिल्ली सरकार पूरी तरह है। उन्होंने कहा कि ड्राइवर, गलत तरह से ड्राइविंग ना करें उसके लिए तीन तरह की दंड की व्यस्था है।
तीसरी बार गलती हुई तो डीएल कैंसिल
विधानसभा में दिल्ली परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि 1 अप्रैल से प्रवर्तन अभियान लागू कर रहा परिवहन विभाग। हमने आदेश जारी किया। यदि कोई बस चालक बस लेन में ड्राइव नहीं करता है, तो उसे पहली बार अपराध करने पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। दूसरी बार, खतरनाक ड्राइविंग का मामला दर्ज किया जाएगा।
तीसरी बार, ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। अगर चौथी बार उल्लंघन किया जाता है, तो प्राइवेट बसों का परमिट रद्द कर दिया जाएगा। हम एक व्हाट्सएप नंबर जारी करेंगे। अगर कोई बस चालक को नियमों का उल्लंघन करते हुए देखता है तो कोई भी हमें वीडियो भेज सकता है। हम इसे सबूत के तौर पर लेते हुए कार्रवाई करेंगे।
- पहली बार गलती पर 10 हजार का जुर्माना
- दूसरी बार गलती करने पर खतरनाक ड्राइविंग का केस
- तीसरी बार गलती करने पर ड्राइविंह लाइसेंस किया जाएगा रद्द
दिल्ली में रोड एक्सीडेंट के मामले
रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में सड़क हादसों का सबसे अधिक शिकार मोटरसाइकिल और पैदल चलने वाले होते हैं। करीब 89 फीसद सड़क हादसों में उन लोगों का हिस्सा है जो मोटरसाइकिल पर सवार रहे हैं या सड़क को पार कर रहे थे। या पटरियों पर चल रहे थे। जानकारों का कहना है कि हादसों के लिए गैरजिम्मेदाराना ड्राइविंग ही जिम्मेदार है। अब जबकि साफ कर दिया गया है कि तीसरी गलती पर डीएल ही निरस्त कर दिया जाएगा तो निश्चित तौर पर हादसों में कमी आएगी।