नई दिल्ली : दिल्ली में कोरोना महामारी के प्रकोप के दौरान मेडिकल ऑक्सीजन की कालाबाजारी के आरोपी कारोबारी नवनीत कालरा ने शुक्रवार को दिल्ली हाई कोर्ट को बताया कि उसके रेस्तरां 'खान चाचा' और 'टाउन हाल' का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रद्द कर दिया गया है। कालरा के ये दोनों रेस्तरां दिल्ली के महंगे इलाके खान मार्केट में स्थित हैं। कालरा ने कोर्ट में अपने खिलाफ जारी कारण बताओ नोटिस और रेस्तरां के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रद्द करने के आदेश को चुनौती दी है।
सर्टिफिकेट रद्द करने के आदेश को कालरा ने दी है चुनौती
हाई कोर्ट ने कहा कि उसने याचिका में किए गए दावों पर कोई अपनी राय नहीं दी है। कालरा ने पुलिस के संयुक्त आयुक्त (लाइसेंसिंग) की ओर से 11 मई को जारी कारण बताओ नोटिस एवं खान मार्केट स्थित अपने दोनों रेस्तरां के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रद्द करने के आदेश को चुनौती दी है। कालरा के वकील गुरिंदर पाल सिंह ने कोर्ट से कहा कि अधिकारियों के 23 जुलाई के आदेश पर रेस्तरां का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रद्द कर दिया गया है।
कालरा पर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कालाबाजारी का आरोप
कारोबारी की दलील है कि उसके दोनों रेस्तरां का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रद्द करने का फैसला अवैध और दिल्ली इटिंग हाउसेज रजिस्ट्रेशन रेगुलेशन के प्रावधानों के विपरीत है क्योंकि यह कारण बताओ नोटिस जारी होने के समय रजिस्ट्रेशन रद्द करने का अधिकार नहीं देता। कालरा पर आरोप है कि दिल्ली में कोरोना महामारी की दूसरी लहर जब चरम पर थी और राजधानी के अस्पताल जब ऑक्सीजन की किल्लत से गुजर रहे थे तो उस दौरान उसने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की कालाबाजारी की।
रजिस्ट्रेशन रद्द होने से रेस्तरां की प्रतिष्ठा को पहुंचा नुकसान
कालरा का कहना है कि केवल एफआईआर दर्ज हो जाने से उसके रेस्तरां का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रद्द नहीं किया जा सकता। कारोबारी ने अपनी अर्जी में कहा है कि 'रेस्तरां परिसर से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की बरामदगी को कारण बताकर रजिस्ट्रेशन रद्द नहीं किया जा सकता। इस आदेश से रेस्तरां का कारोबार बुरी तरह प्रभावित हुआ है। इसके अलावा इसकी प्रतिष्ठा और यहां काम करने वाले कर्मचारियों की आजीविका पर असर पड़ा है।' कालरा को कथित ब्लैक मार्केटिंग मामले में गत 29 मई को जमानत मिली।