- दिल्ली के सरकारी स्कूलों दाखिले का आवेदन कल से
- अभिभावक 25 अप्रैल तक ऑफलाइन कर सकेंगे आवेदन
- स्कूल के 1 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले बच्चों को मिलेगी प्राथमिकता
Mission Admission: अपने बच्चों को स्कूलों में दाखिला कराने के लिए सोमवार से अभिभावकों की दौड़ शुरू हो जाएगी। दिल्ली शिक्षा विभाग राजधानी के सरकारी स्कूलों में नर्सरी, केजी व पहली में दाखिला 11 अप्रैल से शुरू कर रहा है। इन कक्षाओं में दाखिले के लिए अभिभावक 25 अप्रैल तक ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। दाखिले में उन लोगों को प्राथमिकता मिलेगी, जो स्कूल से एक किलोमीटर के दायरे में रहते हैं।
दाखिले से संबंधित सभी जरूरी दिशा-निर्देश दिल्ली शिक्षा निदेशालय की तरफ से जारी कर दिए गए हैं। शिक्षा विभाग की तरफ से जारी सूचना के अनुसार, सोमवार से संबंधित एरिया के सर्वोदय स्कूल से दाखिला फॉर्म प्राप्त किया जा सकता है। साथ ही अभिभावक निदेशालय की वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड भी कर सकते हैं। सुबह की पाली में 8:30 बजे से 11.00 बजे तक व शाम की पाली के स्कूलों में दोपहर 2:30 से शाम 5:30 बजे तक फॉर्म लेकर जमा कराया जा सकता है।
बच्चों की यह होनी चाहिए आयु सीमा
इन स्कूलों के नर्सरी में दाखिले के लिए बच्चे की आयु 31 मार्च 2022 तक तीन वर्ष, केजी में दाखिले के लिए चार वर्ष व पहली कक्षा में दाखिले के लिए पांच वर्ष पूरी होनी चाहिए। विभाग द्वारा 28 अप्रैल को आवेदन करने वाले बच्चों की सूची उनके फॉर्म में की गई गलती के साथ जारी की जाएगी।
शिक्षा विभाग 4 मई को जारी करेगा सूची
आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद शिक्षा विभाग सुबह की पाली में ड्रा से चयनित हुए बच्चों की सूची चार मई को सुबह 11 बजे व शाम की पाली के लिए चयनित बच्चों की सूची दोपहर तीन बजे नोटिस बोर्ड पर जारी कर देगा। उसके बाद पांच मई से 13 मई तक दाखिले होंगे। सीटें खाली रहने पर 17 मई से 19 मई तक प्रतीक्षा सूची में स्थान पाने वालों के दाखिले होंगे। यदि आरक्षित वर्ग की सीटें नहीं भर पाती तो इन सीटों पर अनारक्षित वर्ग के बच्चों को दाखिला मिल सकेगा।
दाखिले के लिए ये हैं जरूरी दस्तावेज
- एमसीडी की ओर से जारी मूल जन्म प्रमाणपत्र
- बच्चे की पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
- आवासीय पत्ते के लिए इनमें से कोई एक दस्तावेज
- अभिभावक के नाम राशन कार्ड जिसमें बच्चे का नाम हो
- बच्चे या अभिभावक का डोमेसाइल सर्टिफिकेट
- माता-पिता में से किसी एक का वोटर आई कार्ड
- इलेक्ट्रिसिटी बिल, एमटीएनएल टेलीफोन, पानी का बिल
- बच्चे या अभिभावकों के नाम का आधार कार्ड
- बच्चे या अभिभावकों के नाम का पासपोर्ट