- दिल्ली में 4 नवंबर से 15 नवंबर तक ऑड-ईवन लागू है
- ऑड-ईवन के पहले दिन 233 चालान काटे गए
- नियमों का उल्लंघन करने पर 4000 रुपए जुर्माना है
नई दिल्ली: दिल्ली में ऑड-ईवन के दूसरे दिन नियमों का उल्लंघन करने पर कुल 562 चालान काटे गए। मंगलवार को विषम नंबर की गाड़ियों के सड़क पर उतरने का दिन था। ऑड-ईवन योजना लागू होने के पहले दिन नियमों के उल्लंघनों को लेकर कुल 233 चालान काटे गए। 562 में से 213 ट्रैफिक पुलिस ने काटे, 157 परिवहन विभाग ने काटे जबकि 192 रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने काटे। वहीं दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इसे दूसरे दिन भी सफल बताया।
सिसोदिया ने कहा, 'ऑड ईवन का दूसरा दिन काफी सफल रहा और AQI भी कल से बेहतर हुआ है। मुझे लगता है कि कल के माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद हरियाणा और पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं में कमी आई होगी, और हम उम्मीद करते है कि अब नया धुंआ नहीं आएगा।'
उन्होंने कहा कि ऑड-ईवन का दूसरा दिन सफल रहा है, लोग सहयोग कर रहे हैं। मंगलवार दोपहर तक ऑड ईवन उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ 384 चालान जारी किए गए।
ऑड-ईवन के नियमों का उल्लंघन करने पर 4000 रुपए जुर्माना लगाया जा रहा है। ये नियम 15 नवंबर तक सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक लागू है।
इस नियम के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों, दोपहिया वाहनों को छूट दी गई है। इनके अलावा मेडिकल इमरजेंसी और स्कूली बच्चों को यूनीफॉर्म में ले जाने वाले वाहनों को छूट है। वीआईपी, केवल महिलाओं, 12 वर्ष तक की आयु के बच्चों और शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के कब्जे वाले वाहनों को भी छूट दी गई है।
वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर को रोकने के लिए लाई गई ऑड-ईवन स्कीम का यह तीसरा एडिशन है। दिल्ली सरकार के मंत्रियों और मुख्यमंत्री के वाहनों के लिए कोई छूट नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि स्कीम के दौरान ऑटो रिक्शा चालकों को मीटर की कीमतों से चलने के लिए कहा जा रहा है।