- निजी कंसल्टेंट से हासिल कर सकेंगे वर्षा जल संग्रहण पिट का कंप्लीशन प्रमाणपत्र
- प्रमाणपत्र जारी करने वाले निजी कंसल्टेंट का जल बोर्ड के पैनल में होना जरूरी
- पिट लगवाने पर जल बोर्ड की तरफ से मिलती है सब्सिडी व पानी के बिल पर छूट
Delhi Good News: दिल्ली में पेयजल किल्लत से राहत, पाने के लिए वर्षा जल को संग्रहित करना अब आसान हो गया है। वर्षा जल संग्रहण पिट लगवाने के लिए अब लोगों को जल बोर्ड दफ्तर के धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। अब भवनों में यह पिट लगाने में मदद करने वाले निजी कंसल्टेंट व आर्किटेक्ट भी कंप्लीशन प्रमाणपत्र जारी कर सकेंगे। इस बारे में जल बोर्ड ने आदेश जारी कर दिया है। अभी तक यह प्रमाणपत्र सिर्फ दिल्ली जल बोर्ड के मुख्यालय से जारी होता था।
बता दें कि, इस समय दिल्ली जल बोर्ड राजधानी में भूजल स्तर को बढ़ाने और बारिश के पानी को बचाने के लिए वर्षा जल संग्रहण लगाने पर जोर दे रहा है। इसके मद्देनजर जल बोर्ड लोगों को घरों में वर्षा जल संग्रहण पिट लगाने के लिए प्रोत्साहित कर रहा। हालांकि अभी तक पिट लगवाने और कंप्लीशन व उसके कार्यरत होने का प्रमाणपत्र हासिल करने के लिए जल बोर्ड के मुख्यालय के चक्कर लगाने पड़ते थे, इसलिए लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। जल बोर्ड ने अब इसे आसान कर दिया है।
जल बोर्ड के पैनल में शामिल होना जरूरी
जल बोर्ड द्वारा जारी आदेश के अनुसार, इसके लिए निजी कंसल्टेंट जल बोर्ड के पैनल में शामिल होना चाहिए। साथ ही काउंसिल ऑफ आर्किटेक्ट द्वारा मान्यता प्राप्त वास्तुकार भी कंप्लीशन व उसके कार्यरत होने का प्रमाणपत्र जारी कर सकता है। जल बोर्ड इस कार्य की निगरानी खुद करेगा। जल बोर्ड के अनुसार, विभागीय अधिकारी वर्षा जल संग्रहण पिटों का औचक निरीक्षण करेंगे। जांच में अगर प्रमाणपत्र जारी करने में अनियमितता मिली तो, संबंधित कंसल्टेंट या आर्किटेक्ट को ब्लैक लिस्ट करने के साथ उससे 10 हजार रुपये जब्त किया जा सकता है। बोर्ड के आदेशानुसार, वर्षा जल संग्रहण पिट का डिजाइन बोर्ड द्वारा जारी दिशा-निर्देश के अनुरूप होना चाहिए।
इनको जल संग्रहण पिट लगवाना जरूरी
बता दें कि, दिल्ली के अंदर सभी 100 वर्ग मीटर और उससे अधिक बड़े भूखंड के अंदर वर्षा जल संग्रहण पिट लगाना अनिवार्य है। वर्षा जल संग्रहण पिट लगाने के लिए जल बोर्ड ने भवन के आकार के अनुसार, 10 हजार से 50 रुपये तक आर्थिक सहायता भी दी जाती है। इसके अलावा वर्षा जल संग्रहण करने पर पानी के बिल पर भी दस प्रतिशत की छूट दी जाती है।