Jahangirpuri : जहांगीरपुरी में बुलडोजर की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। एससी इस मामले में अब गुरुवार को सुनवाई करेगा। उत्तरी नगर निगम के मेयर राजा इकबाल सिंह ने कहा कि वह कोर्ट के आदेश का सम्मान करेंगे। हालांकि, जहांगीरपुरी में अवैध निर्माण को हटाने का काम जारी है। एसएसी के इस फैसले की सूचना अभी तक जहांगीरपुरी में मौजूद एमसीडी के अधिकारियों एवं पुलिस तक नहीं पहुंची है। इसलिए जहांगीरपुरी में अवैध निर्माण हटाने की कार्रवाई जारी है।
हमने अभियान रोक दिया है-मेयर
उत्तरी दिल्ली नगर निगम के मेयर राजा इकबाल सिंह ने कहा है कि उन्होंने जहांगीरपुरी में अतिक्रमण के खिलाफ अपने अभियान को रोक दिया है। नॉर्थ दिल्ली नगर निगम के कमिश्नर संजय गोयल ने कहा कि हमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बारे में अभी पता चला है। हम पहले कोर्ट के आदेश को पढ़ेंगे और उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे।
हटाए जा रहे अतिक्रमण
एनएमसीडी के अधिकारियों का कहना है कि वे कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हैं लेकिन आदेश की कॉपी उन तक नहीं पहुंची है इसलिए अवैध अतिक्रमण तोड़ने का काम अभी जारी है। आदेश प्राप्त होने के बाद अवैध अतिक्रमण हटाने का काम रोका जाएगा।
जमीयत ने दायर की है अर्जी
जमीयत उलेमा ए हिंद की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की गई है। प्रधान न्यायाधीश एनवी रमना की पीठ के समक्ष दायर इस अर्जी में कहा गया है कि जहांगीरपुरी हिंसा के संदिग्धों के घरों को तोड़ने के लिए बुलडोजर लगाए गए हैं। जमीयत की ओर से पेश वकील दवे ने कोर्ट को बताया कि जहांगीरपुरी में असंवैधानिक एवं गैर-कानूनी रूप से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है।
गुरुवार को मामले की सुनवाई करेगा कोर्ट
दवे ने कहा कि लोगों को कोई नोटिस नहीं दिया गया। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने भी जमीयत का पक्ष रखा। वकीलों की दलीलें सुनने के बाद सीजेआई ने कहा कि हम इसीलिए यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दे रहे हैं। प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि कोर्ट गुरुवार को इस मामले की दोबारा सुनवाई करेगा।