How to vote on ballot paper in india : देश में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) से मतदान किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के माध्यम से मतदान केंद्र पर पहुंचने वाले वोटर ही मतदान कर पाता है। जो मतदान केंद्र पर नहीं पहुंच पाते हैं और नौकरी की वजह से या चुनाव ड्यूटी में होते हैं वो बैलेट पेपर से वोट डालते हैं। वह वोट डाक द्वारा भेजा जाता है। इलेक्ट्रोनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट पेपर्स (ईटीपीबी) भी कहते हैं। हालांकि, पोस्टल वोटिंग केवल उन साधनों को संदर्भित करता है जिनके द्वारा मतपत्र जमा किए जाते हैं न कि उस तरीके से जिसके द्वारा मतों की गणना की जाती है। इनकी गिनती पहले की जाती है लेकिन चुनाव के दौरान मतगणना के समय अन्य मतों के साथ किया जाता है। जबकि भारत में पोस्ट बैलेट के लिए एक सिस्टम है, यह कुछ कैटेगरी के लोग ही इसके जरिये वोट डाल सकते हैं।
पोस्टल बैलेट वोटिंग प्रक्रिया (Postal ballot voting process)
- फॉर्म 13D में दिए गए निर्देशों के अनुसार अपनी पसंद के उम्मीदवार के नाम के सामने एक क्रॉस (X) या टिक (v') लगाकर मतपत्र पर अपना वोट चिह्नित करें। फिर वह चिह्नित मतपत्र को छोटे लिफाफे के अंदर डालें और फिर लिफाफे को गोंद से बंद करें और इस लिफाफे पर फॉर्म 13B का लेबल चिपकाएगा। साथ ही, बैलेट पेपर की क्रम संख्या उस लिफाफे पर इसके लिए दिए गए स्थान पर फॉर्म 13B पर नोट की जाएगी, अगर उस पर पहले से छपा हुआ नहीं हो।
- फॉर्म 13A में घोषणा को भरें, उस पर हस्ताक्षर करें और इसे सत्यापन के लिए नामित अधिकारी से सत्यापित करवाएं।
- पहला बंद छोटा लिफाफा (फॉर्म 13B) और दूसरा फॉर्म 13A में डिक्लेरेशन को बड़े लिफाफे के अंदर रखें और गोंद का उपयोग करके उसे बंद कर दें।
- बड़े लिफाफे पर फॉर्म 13C के लिए लेबल चिपकाएं और हस्ताक्षर के लिए चिह्नित जगह पर हस्ताक्षर करें।
- उपलब्ध डाक माध्यम से लिफाफा (फॉर्म 13C) रिटर्निंग ऑफिसर (आरओ) को वापस भेजें।
- भारत के भीतर पोस्ट किए जाने पर लिफाफे (फॉर्म 13C) पर कोई डाक टिकट लगाने की आवश्यकता नहीं है।
- सीईओ को जीएम पोस्ट ऑफिस को सूचित करना चाहिए कि वे स्पीड पोस्ट डिलीवरी के लिए लिफाफा स्वीकार करने वाले को स्वीकार करें और सीईओ कार्यालय द्वारा शुल्क का भुगतान किया जाएगा।
कौन पोस्टल बैलेट (Postal ballot) के जरिये मतदान कर सकता है?
- देश के सशस्त्र बलों के सदस्य यानी आर्मी मैन पोस्टल बैलेट पेपर से मतदान कर सकते हैं।
- जिनके लिए आर्मी एक्ट 1950 (1950 का 46) के प्रावधान लागू किए गए हैं, वे पोस्टल बैलेट पेपर से वोट कर सकते हैं।
- किसी राज्य के सशस्त्र पुलिस बल का सदस्य होने और उस राज्य के बाहर सेवा देने पर पोस्टल बैलेट पेपर से वोट कर सकते हैं।
- जो व्यक्ति भारत सरकार के तहत भारत के बाहर किसी पद पर कार्यरत है। वे पोस्टल बैलेट पेपर से वोट कर सकते हैं।