लाइव टीवी

POCSO के तहत डायरेक्टर Mahesh Manjrekar के खिलाफ दर्ज हुआ केस, बच्चों पर अश्लील दृश्य फिलमाने का लगा आरोप 

Updated Feb 23, 2022 | 22:54 IST

A Case Filed Against Mahesh Manjrekar: जाने-माने डायरेक्टर महेश मांजरेकर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। यहां जानिए क्या है पूरा मामला और क्यों किया गया है केस दर्ज। 

Loading ...
Mahesh Manjrekar
मुख्य बातें
  • मुश्किलों में फंसे महेश मांजरेकर। 
  • डायरेक्टर के खिलाफ दर्ज हुआ केस। 
  • POCSO एक्ट के तहत दर्ज किया गया केस। 

A Case Registered Against Director-Actor Mahesh Manjrekar: महेश मांजरेकर अपने शानदार अभिनय के साथ फिल्मों को बेहतरीन निर्देशन देने के लिए पहचाने जाते हैं। बॉलीवुड इंडस्ट्री में तो महेश का खासा दबदबा है। लेकिन हाल ही में जो खबर सामने आई है उसे सुनने के बाद लोगों को तगड़ा झटका लगा है। ऐसा, इसलिए क्योंकि हाल ही में यह खबर सामने आई है कि डायरेक्टर-एक्टर के खिलाफ POCSO एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। कहा जा रहा है कि बच्चों का इस्तेमाल आपत्तिजनक दृश्यों में करने के लिए उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है। यहां जानिए पूरा मामला क्या है। 

महेश मांजरेकर के खिलाफ केस दर्ज 

हाल ही में यह खबर आई है कि आपत्तिजनक सींस में बच्चों को दिखाए जाने के लिए महेश के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। एएनआई की एक खबर के अनुसार, उनके खिलाफ आईपीसी सेक्शन 34, 292, पोक्सो एक्ट के सेक्शन 14 और आईटी एक्ट के सेक्शन 67 और 67बी के तहत केस दर्ज हुआ है। मराठी फिल्म नाय वरणभाट लोन्चा कोन नाय कोन्चा में कुछ सींस की वजह है हर जगह बवाल मच गया है। इस फिल्म में कुछ आपत्तिजनक दृश्य हैं जिसकी वजह है महेश मांजरेकर पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। कहा जा रहा है कि मुंबई अदालतों में उनके खिलाफ याचिका दायर की गई है।

Also Read: पद्मश्री सोनू निगम को मिली धमकी, बीएमसी चीफ इकबाल सिंह चहल के कजिन ने दी घुड़की, जानें क्या है मामला 

Also Read: बड़ा खुलासा! सारा अली खान, भूमि पेडनेकर, जाह्नवी कपूर से भी दोस्ती करना चाहता था सुकेश चंद्रशेखर 

भारतीय स्त्री शक्ति नामक एक एनजीओ की अध्यक्ष सीमा देशपांडे ने यह आरोप लगाया है कि इस फिल्म में बच्चों को उनकी आंटी के साथ यौन संबंध बनाते हुए फिल्माया गया है। इसके साथ इस फिल्म में कुछ अश्लील संवाद भी हैं जिन पर आपत्ति दर्ज की गई है। एनजीओ के अध्यक्ष ने पहले पुलिस और साइबर सेल में शिकायत की थी लेकिन जब इस पर एक्शन नहीं लिया तब देशपांडे ने पोक्सो कोर्ट में याचिका की। कहा जा रहा है कि क्षत्रिय मराठा सेवा संस्था ने बांद्रा मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट में केस दर्ज करवाया था। भारतीय दंड संहिता की धारा 292, 295 और 34 के तहत केस दर्ज करवाया गया था। पोक्सो के तहत भी एक शिकायत की गई थी जो सेशंस कोर्ट में दर्ज करवाई गई थी। 

Times Now Navbharat पर पढ़ें Entertainment News in Hindi, साथ ही ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें ।