- जेल के नियमों के अनुसार आर्यन के खाने के परिवार ने एक तय रकम का भुगतान किया
- आर्यन खान को घर से खाना मंगवाने की नहीं मिली परमिशन
- आर्यन ने हाल ही में वीडियो कॉल से की थी घरवालों से बात
Aryan Khan in Arthur Road jail: इस महीने की शुरुआत में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने क्रूज ड्रग मामले में गिरफ्तार किया था। उनकी जमानत याचिका दो बार खारिज होने के बाद, आर्यन खान के मामले को 14 अक्टूबर के लिए स्थगित कर दिया गया था। एक बार फिर जमानत आदेश 20 अक्टूबर तक सुरक्षित रखा गया है। तब तक वह आर्थर रोड जेल में रहेंगे। उन्हें जेल की कैंटीन का खाना खाने की अनुमति है। वह कैंटीन के मेन्यू से पाव भाजी और समोसे से लेकर दूसरे स्नैक्स खा सकते हैं। हालांकि उन्हें घर से खाना मंगवाने की परमिशन नहीं मिली है।
टैब्लॉइड्स की रिपोर्ट के अनुसार जेल अधिकारियों ने 23 वर्षीय स्टार किड के लिए बाहर से खाने की अनुमति नहीं दी है। आर्यन सिर्फ आर्थर रोड जेल के कैंटीन मेनू में शामिल फूड स्नैक्स जैसे ब्रेड, भेल, पन्याची बटली, वडापव, भाजी पाव, नमकीन, समोसा, चिकन थाली, अंडे की थाली, मिनरल वाटर और जूस आदि ले सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक जेल अधीक्षक नितिन वायचल ने बताया कि आर्यन के खाने के लिए उनके परिवार ने 4500 रुपए दिए हैं। आर्यन को आर्थर रोड जेल में बैरक में स्थानांतरित होने के बाद उन्हें अंडरट्रायल नंबर N956 के रूप में नामित किया गया है।
NDTV के अनुसार कुछ दिनों पहले आर्यन को अपने परिवार के साथ 10 मिनट के लिए वीडियो कॉल पर बात करने की अनुमति दी गई थी। यह उच्च न्यायालय के आदेश के अनुरूप था जिसमें कहा गया था कि कोविद के कारण कैदियों को सप्ताह में दो बार अपने परिवार के साथ वीडियो कॉल करने की अनुमति है।
बता दें कि एनसीबी ने मुंबई के इंटरनेशनल क्रूज से 13 ग्राम कोकीन, 5 ग्राम एमडी (मेफेड्रोन), 21 ग्राम चरस (छोटी मात्रा), एमडीएमए (एक्स्टसी) की 22 गोलियां (मध्यवर्ती मात्रा) और 1,33,000 रुपये जब्त किए थे। हालांकि, उन्होंने अदालत में कहा था कि आर्यन खान के पास से कोई भी नशीला पदार्थ नहीं मिला था, लेकिन सह-आरोपियों के पास से थोड़ी मात्रा में प्रतिबंधित पदार्थ पाया गया।