- गत 14 जून को अपने फ्लैट में मृत अवस्था में मिले थे सुशांत सिंह राजपूत
- सुशांत के पिता ने पटना पुलिस में रिया चक्रवर्ती के खिलाफ केस दर्ज कराया है
- रिया चक्रवर्ती ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी अर्जी में केस को मुंबई ट्रांसफर करने की मांग की है
नई दिल्ली : अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले की जांच सीबीआईका से कराने की मांग के अनुरोध को केंद्र सरकार ने स्वीकार कर लिया है। बिहार सरकार ने सुशांत की मौत की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से कराने की सिफारिश की है। सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पेश महाधिवक्ता तुषार मेहता ने शीर्ष अदालत को बताया कि सुशांत मौत मामले की जांच सीबीआई से कराने की बिहार सरकार की सिफारिश केंद्र सरकार ने स्वीकार कर ली है। सुप्रीम कोर्ट रिया चक्रवर्ती की याचिका पर सुनवाई कर रहा है। रिया ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर कर अपने खिलाफ पटना में दायर केस को मुंबई में स्थानांतरित करने की मांग की है।
सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए सुशांत के पिता की वकील
सुशांत सिंह राजपूत के पिता की ओर से पेश वकील विकास सिंह ने शीर्ष अदालत को बताया कि बिहार के आईपीएस अधिकारी विनय तिवारी को मुंबई में क्वरंटाइन किया गया है। ऐसा केवल साक्ष्यों को नष्ट करने के लिए किया गया। सुशांत के पिता के वकील ने कोर्ट से मामले में बिहार पुलिस का सहयोग करने का निर्देश मुंबई पुलिस को जारी करने का अनुरोध किया।
महाधिवक्ता ने सरकार का रखा पक्ष
अर्जी की सुनवाई करते हुए जस्टिस रॉय ने अपनी टिप्पणी में कहा कि याचिकाकर्ता के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए गए हैं। याचिकाकर्ता ने अपने खिलाफ दर्ज मामले को पटना से मुंबई स्थानांतरित करने की मांग की है। वहीं, महाधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच सीबीआई से कराने की अधिसूचना शीघ्र जारी कर दी जाएगी। जस्टिस रॉय ने कहा कि बिहार पुलिस ने पहले ही जांच सीबीआई को सौंप दी है। इस पर सॉलिसीटर जनरल ने कहा कि केंद्र ने सिद्धांतत: सीबीआई जांच की मांग का अनुरोध स्वीकार कर लिया है। महाधिवक्ता ने कहा कि यदि जरूरत हुई तो सरकार आज शाम तक सीबीआई जांच की अधिसूचना जारी कर देगी।
सभी पक्षों को हलफनामा दायर करने का निर्देश
कोर्ट ने मामले की जांच पर महाराष्ट्र सरकार से हलफनामा दायर करने के लिए कहा है। साथ ही सभी पक्षों को अपना जवाब दाखिल करने के लिए तीन दिनों का समय दिया गया है। कोर्ट अब इस मामले की सुनवाई अगले सप्ताह करेगा। रिया के वकील ने कोर्ट से प्रोटेक्टिव ऑर्डर की मांग की थी लेकिन शीर्ष अदालत ने इस अनुरोध को खारिज कर दिया।