यह कोरोना वायरस महामारी और उसकी रोकथाम के लिये जारी ‘लॉकडाउन’ से प्रभावित अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिये 20 लाख करोड़ रुपयेके पैकेज का हिस्सा है।
प्रधानमंत्री ने ट्वीटर पर लिखा, ‘वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की आज (बृहस्पतिवार)की घोषणाओं से खासकर हमारे किसानों और प्रवासी मजदूरों को फायदा होगा।’
उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि देश में प्रवासी कामगारों की आवाजाही की निगरानी करना या इसे रोकना अदालतों के लिये असंभव है और इस संबंध में सरकार को ही आवश्यक कार्रवाई करनी होगी।
न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति बी आर गवई की पीठ ने रास्ते में फंसे कामगारों की पहचान कर उनके लिये खाने और आवास की व्यवस्था करने का सभी जिलाधिकारियों को निर्देश देने हेतु दायर आवेदन पर विचार करने से इंकार कर दिया।
इस मामले की वीडियो कांफ्रेन्सिंग के माध्यम से सुनवाई के दौरान पीठ ने केन्द्र की ओर से पेश सालिसीटर जनरल तुषार मेहता से जानना चाहा कि क्या इन कामगारों को सड़कों पर पैदल ही चलने से रोकने का कोई रास्ता है।
मेहता ने कहा कि राज्य इन कामगारों को अंतरराज्यीय बस सेवा उपलब्ध करा रहे हैं लेकिन अगर लोग परिवहन सुविधा के लिये अपनी बारी का इंतजार करने की बजाये पैदल ही चलना शुरू कर दें तो कुछ नहीं किया जा सकता है।
मेहता ने कहा कि राज्य सरकारों के बीच समझौते से प्रत्येक व्यक्ति को अपने गंतव्य तक यात्रा करने का अवसर मिलेगा। इस मामले में याचिका दायर करने वाले अधिवक्ता अलख आलोक श्रीवास्तव ने हाल ही में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में राजमार्ग पर हुयी सड़क दुर्घटनाओं में श्रमिकों के मारे जाने की घटनाओं की ओर पीठ का ध्यान आकर्षित किया।
पीठ ने सवाल किया, ‘हम इसे कैसे रोक सकते है?’पीठ ने कहा कि राज्यों को इस मामले में उचित कार्रवाई करनी चाहिए। पीठ ने कहा कि वह इस आवेदन पर विचार करने की इच्छुक नहीं है। साथ ही उसने टिप्पणी की कि अदालतों के लिये सड़कों पर चल रहे व्यक्तियों की निगरानी करना असंभव है।
Times Now Navbharat पर पढ़ें India News in Hindi, साथ ही ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें ।