- महाराष्ट्र में एंट्री से पहले वैक्सीन सर्टिफिकेट दिखाना जरूरी किया गया है
- दूसरी वैक्सीन की डोज लगे भी 14 दिन होना जरूरी है
- 72 घंटे के भीतर की कोरोना निगेटिव आरटी पीसीआर रिपोर्ट रखना होगा
नई दिल्ली: महाराष्ट्र राज्य में एंट्री से पहले वैक्सीन सर्टिफिकेट दिखाना जरूरी किया गया है,वहीं अगर कोई यात्री इसे नहीं दिखाता है तो उन्हें कोरोना की निगेटिव आरटी पीसीआर रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य होगा गौर हो कि कोरोना की मार झेल चुका महाराष्ट्र अब बेहद फूंक फूंककर कदम रख रहा है ऐसे में जब तीसरी लहर आशंका को लेकर बातें की जा रही हैं तो उसके मद्देनजर सरकार ने ये कदम उठाया है।
गाइडलाइन के मुताबिक, दूसरी वैक्सीन की डोज लगे भी 14 दिन होना जरूरी है, वहीं 72 घंटे के भीतर की कोरोना निगेटिव आरटी पीसीआर रिपोर्ट रखना होगा दोनों में से किसी भी स्थिति को पूरा ना होने की दशा में 14 दिन के लिए क्वारंटीन कर दिया जाएगा।
राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि अगर किसी ने वैक्सीन भी नहीं लगवाई है और उनके पास निगेटिव रिपोर्ट भी नहीं है तो उसे 14 दिन तक अनिवार्य रूप से क्वारंटीन रहना होगा।
महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस स्वरूप के अब तक 66 मरीज मिले
महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के डेल्टा स्वरूप से संक्रमित अब तक 66 मरीज मिले हैं और उनमें से पांच की मौत हो चुकी है। इन 66 मरीजों में से कुछ ने टीके की दोनों खुराक ले रखी थी। राज्य के विभिन्न हिस्सों से मरीजों के लिए गए नमूनों के जीनोम अनुक्रमण जांच में ये मामले आए। मुंबई में कोरोना वायरस के डेल्टा प्लस स्वरूप के संक्रमण से 63 वर्षीय महिला की मौत का पहला मामला सामने आया है।डेल्टा प्लस स्वरूप के सबसे ज्यादा 13 मामले उत्तरी महाराष्ट्र के जलगांव से आए हैं। वहीं रत्नागिरि से 12 और मुंबई से 11 मामले आ चुके हैं। बाकी मामलों अन्य स्थानों के हैं।