- दंपत्ति पर अपनी 24 साल की भतीजी को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप
- प्रिंसिपल चाचा और प्रोफेसर चाची ने पीड़ित भतीजी की पर्सनल डायरी पढ़ी
- पीड़िता के भाई ने सावनेर पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ मामला दर्ज करवाया
Crime News: महाराष्ट्र के नागपुर शहर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। नागपुर पुलिस ने एक कॉलेज प्रिंसिपल और उसकी प्रोफेसर पत्नी के खिलाफ केस दर्ज किया है। इस दंपत्ति पर अपनी 24 साल की भतीजी को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है। पुलिस का आरोप है कि, प्रिंसिपल चाचा और प्रोफेसर चाची ने पीड़ित भतीजी की पर्सनल डायरी पढ़ ली थी, जिसके बाद वह उस पर मानसिक और सामाजिक दबाव बनाने लगे थे।
पुलिस से मिली जानकारी की अनुसार पीड़िता तब से डिप्रेशन और चिंता में थी, जब से दंपत्ति ने उसकी पर्सनल डायरी पढ़ी थी और अन्य रिश्तेदारों के बीच उसे बदनाम करने की धमकी दी थी। यह मामला नागपुर के सावनेर का है। चाचा-चाची की इन हरकतों का पता चलने के बाद पीड़िता के भाई ने सावनेर पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ मामला दर्ज करवाया था।
पीड़िता को चाचा और चाची मानसिक तौर पर परेशान करते थे
मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने अपनी जांच शुरू की, जिसमें पाया कि, पीड़ित लड़की को चाचा और चाची मानसिक तौर पर परेशान करते थे। इस मामले में सावनेर पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी ने जानकारी देते हुए कहा, 'आरोपियों की पहचान शहर के हुडकेश्वर क्षेत्र के एक कॉलेज के प्रिंसिपल और उनकी पत्नी के रूप में हुई है, जो एक अन्य कॉलेज में प्रोफेसर हैं। दंपत्ति नागपुर के सुयोग नगर इलाके का रहने वाला है। आरोपी प्रिंसिपल पीड़िता का चाचा हैं।
पीड़िता की निजी जिंदगी के बारे में जान गए थे आरोपी
पुलिस ने बताया है कि, पीड़िता ने साइंस से ग्रेजुएशन की हुई थी और नागपुर में एक प्राइवेट कंपनी में काम करती है। पुलिस अधिकारी ने आगे जानकारी देते हुए कहा, 'जांच के दौरान पुलिस ने पाया कि, इस साल अप्रैल में आरोपी दंपत्ति ने पीड़िता की डायरी पढ़कर उसकी निजी जिंदगी के बारे में जाना था। उसे डर था कि दोनों उसे समाज में बदनाम कर देंगे। तब से वह डिप्रेशन में थी और उसने अपने भाई को मानसिक आघात के बारे में भी बताया। इसके बाद पीड़िता के भाई ने दंपत्ति के खिलाफ मामला दर्ज करावाय था।' पुलिस अधिकारी ने बताया है कि, उसके भाई की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर दंपत्ति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 306 (आत्महत्या के लिए उकसाना) और 34 (सामान्य इरादा) के तहत मामला दर्ज किया गया है।