- गृह मंत्रालय ने जारी के निर्देश, कड़ाई से करना होगा पालन
- शराब पीने व अश्लील हरकत करने पर होगी कार्रवाई
- कोरोना संक्रमण का भी रखना होगा विशेष ख्याल
Mumbai Holi 2022 Celebration: मुंबई महाराष्ट्र सरकार के द्वारा होली और धूलिवंदना के लिए नए नियमों की घोषणा की है। इसके साथ ही इन नियमों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हुए हैं। वहीं इन नियमों के पालन नहीं करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, गृह मंत्रालय ने इसके लिए आदेश जारी कर दिया है। रात 10 बजे के भीतर होली मनाई जानी चाहिए और डीजे की अनुमति नहीं है। डीजे पर कानूनी प्रतिबंध है। होली मनाने के दौरान शराब पीने और अश्लील हरकत करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।
कोरोना संक्रमण फिर से मुंह ना उठाये और कोई इस महामारी की चपेट में फिर से कोई व्यक्ति संक्रमित ना होने पाए, इस लिहाज से मुंबई महानगर पालिका ने सख्त कदम उठाए हैं। होली के सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक लगा दी गई है। चूंकि अभी कोरोना पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, इसलिए मास्क का इस्तेमाल और सोशल डिस्टेंस का पालन करना जरूरी है। वर्तमान में कोरोना की मात्रा में कमी को लेकर कई प्रतिबंधों में ढील दी गई है। हालांकि इस होली और धुलवाड़ त्योहार के मौके पर गृह विभाग ने नए नियम जारी किए हैं।
इन नियमों के तहत मनाना होगी होली
रात दस बजे के भीतर होली जलाना अनिवार्य है। डीजे पर बैन लगा है और डीजे बजाने पर कानूनी कार्रवाई की बात भी कही गई है। होली समारोह के दौरान नशे में और अश्लील व्यवहार करने पर कार्रवाई होगी। महिलाओं और लड़कियों का ध्यान रखना चाहिए। लाउडस्पीकर का प्रयोग जोर से नहीं करना चाहिए क्योंकि यह 10वीं और 12वीं की परीक्षा का समय है। किसी की भावनाओं को ठेस न पहुंचे इसका भी ख्याल रखना होगा। इसके साथ- साथ कोरोना गाइडलाइन्स का भी पूरा ख्याल रखना होगा।