- ठाणे पुलिस ने एक कपल के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है
- कपल निवेशकों को अच्छी ब्याज दर पर रिटर्न देने का लालच देकर करता है ठगी
- ठगी का शिकार हुई एक महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई
Mumbai Crime News: फिल्म बंटी और बबली तो हर किसी ने देखी होगी! कैसे एक कपल मिलकर लोगों को बेवकूफ बनाकर उनसे लाखों-करोड़ों की ठगी करता था। ऐसा ही एक कपल इन दिनों मुंबई में सक्रिय है, जो व्यापारियों को बेवकूफ बनाकर उनसे लाखों-करोड़ों रुपये की ठगी कर रहा है। ठाणे पुलिस ने कपल के खिलाफ आठ निवेशकों की शिकायत के बाद मामला दर्ज किया है। कपल निवेशकों को अच्छी ब्याज दर पर रिटर्न देने का लालच देकर ठगी करता है।
इस मामले में कपल की ठगी का शिकार हुई एक महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। पीड़ित महिला शिकायतकर्ता ने पुलिस को अपनी शिकायत में बताया कि साल 2018 में दिवा की मुंबा देवी कॉलोनी से फर्जी स्कीम चलाने वाले आरोपियों के संपर्क में आई थी।
ठग कपल निवेशकों को अलग-अलग स्कीम समझाते रहते थे
ठग कपल ने उसे निवेश पर 5-8 फीसदी मासिक ब्याज देने का वादा किया था। महिला ने पुलिस को बताया है कि आरोपी कपल ने उससे कहा था कि वे उसका पैसा शेयर बाजार में निवेश करेंगे और उसे लाभ देंगे। पुलिस ने बताया है कि निवेशकों को लुभाने के लिए ठग कपल शुरुआत में कुछ पैसे रिटर्न के तौर देता था। कपल पीड़ित महिला को अलग-अलग स्कीम समझाते रहते थे और ज्यादा से ज्यादा निवेश करने के लिए कहते थे। इतना ही नहीं, कपल निवेशकों से अपने साथ अन्य लोगों को जोड़ने के लिए भी कहते थे, ताकि उनके साथ भी ठगी कर सके। कपल की ठगी का खुलासा तब हुआ जब उन्होंने कहा कि महामारी के कारण भारी नुकसान हुआ है और वादे के अनुसार अन्य राशि का भुगतान करने में असमर्थ हैं।
पीड़िता को बाद में आठ और पीड़ितों का पता चला
इसके बाद पीड़ित महिला ने पाया कि कपल के जरिए सात और लोगों ने सामूहिक रूप से 1 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया है। काफी मिन्नत करने के बाद भी आरोपी ने उसका पैसा वापस नहीं किया और उसे टालना शुरू कर दिया। इसके बाद महिला को एहसास हुआ कि उसके साथ धोखा हुआ है। फिर उसने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। आरोपी कपल के खिलाफ आईपीसी की धारा 420 के तहत धोखाधड़ी 406 (आपराधिक विश्वासघात), 409 (लोक सेवक, या बैंकर, व्यापारी या एजेंट द्वारा आपराधिक विश्वासघात) और 34, और महाराष्ट्र जमाकर्ताओं के हितों की सुरक्षा की धारा 3 (एमपीआईडी) के अधिनियम के तहत अपराध मामला दर्ज किया है।