लाइव टीवी

मुंबई लोकल में अब बच्चे नहीं कर सकेंगे सफर, स्टेशन के एंट्री गेट पर RPF की होगी तैनात

Updated Nov 27, 2020 | 10:51 IST

वेस्टर्न रेलवे और सेंट्रल रेलवे कहा कि उन महिलाओं को लोकल ट्रेनों में यात्रा करने नहीं दी जाएगी। जो अपने साथ बच्चे लेकर आएंगी।

Loading ...
तस्वीर साभार:&nbspBCCL
मुंबई लोकल ट्रेन
मुख्य बातें
  • कोरोना महामारी को लेकर भारतीय रेलवे ने बड़ा फैसला लिया है
  • मुंबई लोकल में बच्चों के साथ सफर करने वाली महिलाओं को इंट्री पर रोक लगा दी है
  • बच्चों को रोकने के लिए स्टेशनों के प्रत्येक प्रवेश द्वार पर RPF के जवान तैनात किए जाएंगे

मुंबई: रेलवे ने दोहराया है कि महिलाओं को अपने बच्चों के साथ मुंबई की लोकल ट्रेनों में सफर करने की मनाही है। इसके बारे में एक बार फिर से घोषित किया गया क्योंकि यह पाया गया कि बड़ी संख्या में महिला यात्री अपने बच्चों के साथ लोकल ट्रेनों में यात्रा कर रही हैं। यह नियम मध्य रेलवे और पश्चिम रेलवे दोनों मार्गों पर लागू है। डीआरएम मुंबई और मुंबई सेंट्रल ने नियम को मंजूरी दी है। बच्चों को स्थानीय ट्रेनों में चढ़ने से रोकने के लिए, प्रत्येक प्रवेश द्वार पर रेलवे सुरक्षा बल (RPF) के जवान तैनात किए जाएंगे।

गौरतलब है कि रेलवे विभाग ने मुंबई में महिलाओं को मिशन बिगन अगेन के तहत यात्रा करने की अनुमति दी थी। वेस्टर्न रेलवे और सेंट्रल रेलवे दोनों ही लाइन्स पर ये नियम लागू होंगे। स्टेशन के एंट्री गेट पर आरपीएफ तैनात होगी जो बच्चों के साथ आने वाली महिलाओं को वापस भेजेगी।

आदेश में कहा गया कि रेलवे बोर्ड ने केवल मुंबई महानगर क्षेत्र में निर्धारित घंटों के दौरान महिला यात्रियों को लोकल ट्रेनों में यात्रा करने की अनुमति दी है। हालांकि, यह देखा गया है कि महिला यात्री हैं। हालांकि, यह देखा गया है कि महिला यात्री अपने बच्चे/बच्चों के साथ यात्रा कर रही हैं। इसको देखते हुए यह एक बार फिर दोहराया गया है कि केवल महिलाओं को निर्धारित समय के दौरान अनुमति दी जाती है और बच्चों को नहीं। इसलिए यह अनुरोध किया जाता है कि प्रत्येक प्रवेश द्वार पर आरपीएफ की प्रतिनियुक्ति की जाए और प्रवेश द्वार पर ही बच्चों के प्रवेश को प्रतिबंधित करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए जाएं।

Mumbai News in Hindi (मुंबई समाचार), Times now के हिंदी न्यूज़ वेबसाइट -Times Now Navbharat पर। साथ ही और भी Hindi News (हिंदी समाचार) के अपडेट के लिए हमें गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें।