- यमुना विकास प्राधिकरण अब संपत्ति हस्तांतरण व्यवस्था को करेगा ऑनलाइन
- ऑनलाइन होने से हस्तांतरण प्रक्रिया होगी भ्रष्टाचार मुक्त
- संपत्ति के क्रेता और विक्रेताओं को होगी सुविधा
Yamuna Authority Property: यमुना विकास प्राधिकरण के क्षेत्र में अगर आप संपत्ति खरीदते हैं, तो उसके हस्तांतरण के लिए अब आपको प्राधिकरण के कर्मचारियों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। अब ना ही कोई सुविधा शुल्क देना पड़ेगा। एक जून से संपत्ति हस्तांतरण मौजूदा व्यवस्था समाप्त कर इसे पूरी तरह से ऑनलाइन किया जा रहा है। यह सुविधा आवासीय श्रेणी के लिए लागू होगी। यमुना प्राधिकरण के सीईओ डॉ अरुणवीर सिंह ने बताया कि, संपत्ति हस्तांतरण में होने वाले भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए यह कदम उठाया गया है।
यमुना प्राधिकरण ने सिटीजन चार्टर लागू किया है। इसके तहत प्राधिकरण की आवंटियों से संबंधित 17 सुविधाओं को आनलाइन किया जा रहा है। किसी भी काम को पूरा के लिये समय सीमा तय होने से आवंटियों को इनका लाभ मिलेगा। प्राधिकरण में प्रतिमाह औसतन पांच सौ संपत्ति हस्तांतरण प्रमाण पत्र जारी होते हैं। सिटीजन चार्टर के अंतर्गत प्राधिकरण संपत्ति हस्तांतरण की सुविधा एक जून से ऑनलाइन शुरू करने जा रहा है। सीईओ डा.अरुणवीर सिंह ने इसके लिए सभी जरूरी व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए हैं।
ऑनलाइन होगी संपत्ति हस्तांतरण की व्यवस्था
ये ऑनलाइन सुविधा कैसे काम करेगी इसके बारे में अरुणवीर सिंह ने जानकारी दी है कि, ऑनलाइन सुविधा लागू होने से क्रेता और विक्रेता को प्राधिकरण कार्यालय आने की कोई जरूरत नहीं होगी। कहीं से भी आराम से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। ऑनलाइन आवेदन करने के साथ बैंक में जमा शुल्क का चालान भी आनलाइन देना होगा। सत्यापन के लिए क्रेता-विक्रेता को कार्यालय आने के बजाय आधार ओटीपी के तहत उनके डिजिटल हस्ताक्षर सत्यापित किए जाएंगे। चालान का सत्यापन भी बार कोड, क्यूआर कोड या होलोग्राम के जरिये होगा। इसके लिए प्राधिकरण बैंकों के साथ बैठक कर व्यवस्था बनाएगा।
अब तय समय सीमा में होंगे कार्य
कर्मचारियों को संपत्ति हस्तांतरण पत्र तय समय सीमा में अपलोड करना होगा। जिसे आवेदक डाउनलोड कर सकेंगे। तय समय सीमा में आवेदन का निस्तारण न करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। इससे संपत्ति हस्तांतरण व्यवस्था में सुधार होगा और भ्रष्टाचार भी घटेगा।