- सोशल मीडिया पर फर्जी मैरिज सर्टिफिकेट वायरल कर दिया
- आरोपी युवती के प्यार में पड़ गया
- युवती ने उससे शादी करने से मना कर दिया
Pune Crime: पुणे में मैरिज ब्यूरो चलाने वाला एक शख्स ने एक युवती को बदनाम करने के लिए सोशल मीडिया पर फर्जी मैरिज सर्टिफिकेट वायरल कर दिया। वह युवती के प्यार में पड़ गया और उससे शादी करना चाहता था, लेकिन युवती ने उससे शादी करने से मना कर दिया। ऐसे में आरोपी ने उसके नाम से सोशल मीडिया पर फर्जी मैरिज सर्टिफिकेट वायरल कर दिया। वह सर्टिफिकेट में युवती को अपनी पत्नी बता रहा था। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।
शख्स की इन हरकतों से परेशान होकर 23 वर्षीय पीड़िता ने चंदन नगर पुलिस में अपनी शिकायत दर्ज करवाई। उसने घोरपडी निवासी इमरान शेख (38) और बुलढाणा निवासी शेख खलील (35) के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है।
पीड़िता आरोप करने लगा था पीछा
पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, मैरिज ब्यूरो चलाने वाले इमरान ने पीड़िता को बहला-फुसलाकर उससे शादी के लिए मनाने की कोशिश की हालांकि, उसने उसका प्रपोजल ठुकरा दिया क्योंकि इमरान उससे उम्र में बहुत बड़ा था। इसके बाद आरोपी ने युवती का मन बदलने की उम्मीद में उसका पीछा करना शुरू कर दिया, लेकिन वह नहीं मानी। आखिर उसने एक फर्जी मैरिज सर्टिफिकेट तैयार करने की साजिश रची और इसे एक सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया ताकि उसके रिश्तेदारों और अन्य लोगों के बीच यह धारणा बनाई जा सके कि महिला पहले से ही उससे शादी कर चुकी है।
बनवाया फर्जी 'निकाहनामा'
खलील की मदद से इमरान ने 'निकाहनामा' तैयार करवाया था। उसने मैरिज सर्टिफिकेट पर पीड़िता की तस्वीर लगाई और उसके जाली हस्ताक्षर किए। उसने एक नकली 'निकाहनामा' फॉर्म भी तैयार किया और उसे समुदाय में बदनाम करने के इरादे से उसके दोस्तों और रिश्तेदारों को भेज दिया। जब पीड़िता और उसके परिवार वालों को इसकी जानकारी हुई तो उन्होंने चंदन नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई।
दोनों आरोपी फरार
इस मामले में सहायक पुलिस निरीक्षक मनोहर सोनवणे ने कहा है कि पीड़ित की शादी नहीं हुई है। हालांकि आरोपी ने उसे बदनाम करने के लिए फर्जी मैरिज सर्टिफिकेट तैयार किया। उसने कुछ महीने पहले उसके खिलाफ चतुरशृंगी थाने में छेड़छाड़ की शिकायत दर्ज कराई थी। दोनों पर आईपीसी की धारा 420 (धोखाधड़ी), 467 (मूल्यवान सुरक्षा, वसीयत, आदि की जालसाजी), 468 (धोखाधड़ी के उद्देश्य से जालसाजी), 471 (जाली दस्तावेज के रूप में उपयोग करना) और 500 (मानहानि) के तहत मामला दर्ज किया गया है। फिलहाल दोनों आरोपी फरार हैं।