- मंत्रालय द्वारा वाहनों के फिटनेस से संबंधी ड्राफ्ट नियम को पेश करते हुए ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया
- मंत्रालय ने सूचना जारी कर सभी पक्षों से 30 दिनों के भीतर आपत्ति एवं सुझाव मांगा
- वाहनों के विंडस्क्रीन पर दिन, महीना और वर्ष के प्रारूप में फिटनेस प्रमाण पत्र की वैलिडिटी की सूचना जरूरी
Ranchi News: झारखंड में वाहनों की विंडस्क्रीन पर फिटनेस सर्टिफिकेट एवं मोटर गाड़ी पंजीकरण चिन्ह दिखाना अनिवार्य हो गया है। सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने राज्य सरकारों को इसकी अधिसूचना जारी कर दी है और इसका पत्र परिवहन विभाग को भी भेज दिया है। इन नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई भी की जायेगी। अन्यथा की स्थिति में भी होगी कार्रवाई, मंत्रालय के द्वारा वाहनों के फिटनेस से संबंधी ड्राफ्ट नियम को पेश करते हुए ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। निर्देशों के अनुसार वाहनों पर ही लगाना होगा फिटनेस सर्टिफिकेट।
विभाग द्वारा सूचना जारी करते हुए सभी पक्षों से 30 दिनों के भीतर आपत्ति एवं सुझाव मांगा गया है। इसके बाद इसका इंप्लीमेंटेशन होगा। इसके लिए सभी प्रकार के आदेश निर्गत किए जा चुके हैं। साथ ही जारी सभी नियमों का कड़ाई से पालन करने का निर्देश है और पालन न करने पर कड़ी कार्रवाई की बात सामने आ रही है।
इन गाड़ियों में यहां लगेंगे प्रमाण पत्र
जारी पत्र के अनुसार ई-कार्ट, ई-रिक्शा, ऑटो-रिक्शा और क्वाड्रिसाइकिल के लिए प्रमाण पत्र विंडस्क्रीन के बाईं ओर ऊपरी कोने पर चिपकाया जाएगा। सर्टिफिकेट को एरियल बोल्ड स्क्रिप्ट टाइप में नीले रंग के बैकग्राउंड पर पीले रंग में प्रदर्शित किया जाना है। दोपहिया वाहनों और स्कूटरों के लिए वाहन के विशिष्ट भाग पर प्रदर्शित करना होगा। वहीं जिन गाड़ियों में विंडशील्ड नहीं होगा, उनमें यह सर्टिफिकेट बॉडी पर लगाना होगा, जहां से चेकिंग के दौरान इसे आसानी से देखा जा सके।
निर्देशों का पालन न करने पर होगी कार्रवाई
विभाग द्वारा जारी प्रपत्र के अनुसार वाहनों के विंडस्क्रीन पर दिन, महीना और वर्ष के प्रारूप में फिटनेस प्रमाण पत्र की वैलिडिटी की सूचना देनी होगी। इस प्रकार मंत्रालय के इन निर्देशों का पालन करने के सिवाय और कोई विकल्प नहीं होगा। अन्यथा की स्थिति में कार्रवाई की बात भी सामने आ रही है।