- 18 साल के हो चुके लोगों को साल में चार बार वोटर लिस्ट में नाम शामिल करवाने का मिलेगा मौका
- अब तक सिर्फ एक जनवरी को ही अहर्ता तिथि मानकर मतदाता सूची में नाम जोड़ा जाता था
- अब हर तीन महीने में चार तिथियों की अहर्ता निर्धारित हुई है
Ranchi Voter List: चुनाव आयोग ने मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के नियमों में बदलाव किया है। नए नियम के मुताबिक, 18 साल की आयु पूरी करने वाले युवक-युवतियों को अब साल भर में चार बार मतदाता सूची में नाम जुड़वाने का मौका मिलेगा। फिलहाल केवल एक जनवरी को ही अहर्ता तिथि मानकर मतदाता सूची में नए नाम जोड़े जाते हैं।
अब नए नियम के लागू होने के बाद साल में हर तीन महीने पर नई मतदाता सूची में नए नाम जोड़ने के लिए चार तिथियों की अहर्ता तय की जाएगी। हर साल एक जनवरी, एक अप्रैल, एक जुलाई और एक अक्टूबर को 18 साल पूरा करने वाले युवक-युवतियों का नाम मतदाता सूची में जोड़ा जाएगा।
युवाओं को मतदान करने के लिए एक साल नहीं करना पड़ेगा इंतजार
अब युवाओं को मतदान करने के लिए एक साल इंतजार नहीं करना पड़ेगा। साल भर की चार तिथियों में से किसी एक में अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वा लेंगे और अपने मत के अधिकार का प्रयोग कर पाएंगे। इससे चुनाव में मतदान का प्रतिशत काफी बढ़ेगा। इसका बड़ा लाभ लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। इसके अलावा नगर निकाय चुनावों में भी युवाओं का मतदान प्रतिशत निर्णायक साबित होगा।
आधार नंबर से लिंक होगी वोटर आईडी
चुनाव आयोग ने निर्देश जारी किया है कि, अब वोटर आईडी कार्ड को आधार नंबर से लिंक किया जाएगा। वैसे, वोटर आईडी को आधार से लिंक करने की अनिवार्यता नहीं रहेगी। मोबाइल नंबर गुप्त रखा जाएगा। मतदाता फॉर्म को पहले की अपेक्षा काफी सरल बनाया गया है। इस बारे में चुनाव आयोग के संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी हीरालाल मंडल का कहना है कि, नियमों में हुए बदलाव को लेकर 15 जुलाई को एक जागरुकता कार्यक्रम आयोजित होगा। इसमें तमाम पदाधिकारियों, कर्मचारियों, जनप्रतिनिधियों एवं समाज के प्रबुद्ध लोगों को नए नियमों के प्रति जागरूक किया जाएगा। सड़क और चौक-चौराहों पर बैनर-पोस्टर लगाकर भी लोगों को जागरूक किया जाएगा।