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UP Teacher Bharti Decision: एक हफ्ते में 69000 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पूरी कर नियुक्ति पत्र सौंपें: योगी

Updated May 08, 2020 | 16:04 IST

दो साल पहले न‍िकाली गई 69000 श‍िक्षकों की भर्ती के मामले में उत्‍तर प्रदेश सरकार को उच्‍च न्‍यायालय ने राहत दे दी थी। इसके बाद सीएम योगी आदित्‍यनाथ ने एक सप्‍ताह में प्रक्रिया पूरी करने के न‍िर्देश द‍िए हैं।

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Yogi adityanath CM Uttar Pradesh

UP Teacher Bharti Decision: दो साल पहले न‍िकाली गई 69000 श‍िक्षकों की भर्ती के मामले में उत्‍तर प्रदेश सरकार को उच्‍च न्‍यायालय ने राहत दे दी थी। CM योगी आदित्‍यनाथ ने बेसिक शिक्षा के 69,000 शिक्षकों की भर्ती के मामले में मा. उच्च न्यायालय के निर्णय का स्वागत करते हुए सफल अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं दीं और सीएम योगी आदित्‍यनाथ ने एक सप्‍ताह में प्रक्रिया पूरी करने के न‍िर्देश द‍िए हैं। 

योगी आदित्‍यनाथ ने कहा कि एक सप्‍ताह के भीतर बेसिक शिक्षा विभाग को इस भर्ती की प्रक्रिया पूरी नियुक्ति पत्र जारी करने का निर्देश दिया है जिसके बाद नियामक अधिकारी ने रिजल्‍ट के लिए शासन को प्रस्‍ताव भेजा है। लिखित परीक्षा का रिजल्‍ट जारी करने के बाद शासनादेश जारी करते हुए समयसारिणी तय हो जाएगी।

उच्‍च न्‍यायालय ने यूपी सरकार से कहा था वह तीन महीने के भीतर भर्ती प्रक्रिया पूर्ण करें। कोर्ट ने कहा है कि पहले से तय मानकों के अनुसार ही 69000 पदों पर सहायक शिक्षक भर्ती की जाएगी। एकल न्यायाधीश के उस फैसले व आदेश को सरकार ने चुनौती दी थी, जिसमें न्यूनतम अर्हता अंक सामान्य वर्ग के लिए 45 और आरक्षित वर्ग के लिए 40 फीसदी अंक रखे जाने के निर्देश मिला था।

बता दें कि हाईकोर्ट की डबल बेंच ने योगी सरकार को बड़ी राहत देते हुए कट ऑफ मार्क्स (Cut Off Marks) के जरिए शिक्षकों की नियुक्ति को सही ठहराया है। इस फैसले के अनुसार 69000 शिक्षकों की भर्ती अब 65/60 कट ऑफ पर ही होगी। सामान्य वर्ग के लिए 65 प्रतिशत और आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की कटऑफ 60 प्रतिशत होगी। जस्टिस पंकज कुमार जायसवाल और जस्टिस करुणेश सिंह पवार ने यह फैसला सुनाया। 

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने दो साल तक चली सुनवाई के बाद तीन मार्च 2020 को फैसला सुरक्षित कर लिया था। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में शिक्षा की योग्यता और गुणवत्ता को अहम बताया। इस फैसले के बाद सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी को इस भर्ती में 150 में से 97 अंक हासिल करने होंगे, जबकि आरक्षित वर्ग के लिए 90 अंक जरूरी हैं।