महाराष्ट्र में सालों से कानूनी लड़ाई के बाद कुत्ते की मौत (Dog Death) के एक मामले में मालिक को मुआवजा दिया गया है, चंद्रपुर मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल ने बीमा कंपनी को आदेश दिया है कि वो कुत्ते के मालिक को 1 लाख 62 हजार रुपये और ब्याज की राशि अदा करे, ये देश का पहला ऐसा मामला है, जिसमें रोड एक्सीडेंट से किसी कुत्ते की मौत के मामले में मुआवजे की बात सामने आई हो।
कुत्ते के मालिक ने बताया, यह घटना 10 जनवरी 2016 को हुई थी उन्होंने बताया कि उस दिन वह सुबह के समय अपनी डॉगी को घुमा रहे थे, इसी दौरान एक स्कूल बस ने कुत्ते को टक्कर मार दी, इस बारे में पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया गया था।
कुत्ते के मालिक की ओर से कोर्ट में पेश वकील के मुताबिक- इस मामले को कोर्ट में ले जाने का मकसद पैसा नहीं था बल्कि एक सीख देना था कि सड़क पर चाहे इंसान चले या फिर जानवर उसकी सुरक्षा का ख्याल रखना गाड़ी चलाने वाले का काम है।