लाइव टीवी

कुत्ता पालने का है शौक तो 5000 रुपए देने को रहें तैयार, नगर निगम से लेना होगा लाइसेंस

Updated Sep 17, 2019 | 06:40 IST | टाइम्स नाउ डिजिटल

गाजियाबाद में रहने वाले लोगों को अब कुत्ता पालने के लिए लाइसेंस लेना होगा और इसके लिए 5 हजार रुपए देने होंगे। मेयर ने इस बारे में आदेश जारी किया है।

Loading ...
प्रतीकात्मक तस्वीर

नई दिल्ली: अगर आप गाजियाबाद में रहते हैं और आपके पास पहले से ही एक कुत्ता है या आपकी कुत्ता पालने की योजना है तो आपको लाइसेंस लेना होगा। जी हां, आपने बिल्कुल सही पढ़ा। गाजियाबाद में रहने वाले लोगों को अब कुत्ता रखने के लिए नगर निगम से 5,000 रुपए देकर लाइसेंस लेना होगा। इतना ही नहीं, अगर कुत्ता पार्क या सड़कों पर शौच करता हुआ पाया जाता है, तो भी मालिक पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।

गाजियाबाद की मेयर आशा शर्मा ने एएनआई को बताया, 'कुत्तों के खतरे को नियंत्रित करने और क्षेत्र में स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए दायर शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए, हमने कुत्ते के मालिक के लिए लाइसेंस शुल्क 5,000 रुपए रखने का फैसला किया है। अगर कोई कुत्ता पार्कों में शौच करता हुआ पाया जाता है, तो मालिक पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।'

शहर को साफ रखने के अलावा, नगर निगम कुत्तों की जांच करने की भी योजना बना रहा है कि क्या उन्हें रेबीज से बचाव के लिए टीका लगाया गया है या नहीं। हालांकि, नगर निगम के इस नए कानून को लेकर लोगों में नाराजगी है।

गाजियाबाद के निवासियों में से एक का नाम गुरप्रीत कौर है, जिनके पास एक कुत्ता है, उन्होंने कहा, 'निगम के इस फैसले से कम मासिक आय वाले लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगी और यदि शुल्क रखा जाना है, तो उस राशि को कम किया जाना चाहिए।'

अपनी चिंता को बताते हुए, कौर ने आगे कहा कि जो लोग कुत्तों को अपनाते हैं, वे अब पालतू जानवर रखने से पहले दो बार सोचेंगे। पालतू जानवरों के प्रेमियों और मालिकों को पंजीकरण के लिए तैयार करना नगर निगम के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। दिल्ली और गुरुग्राम पहले ही पालतू जानवरों के बारे में नियम बना चुके हैं। वार्षिक पंजीकरण शुल्क दिल्ली और गुरुग्राम दोनों में 500 रुपए है।