- APY पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण यानी PFRDA द्वारा संचालित स्कीम है।
- सरकार ने अटल पेंशन योजना की स्थापना साल 2015-16 में बजट के दौरान की थी।
- यह स्कीम असंगठित सेक्टर के लोगों के लिए लाई गई थी।
नई दिल्ली। अगर आप भी अपना बुढ़ापा सिक्योर करना चाहते हैं, तो केंद्र सरकार की अटल पेंशन योजना (Atal Pension Yojana) का फायदा उठा सकते हैं। इसमें निवेश कर आपको हर महीने 1,000 रुपये से 5,000 रुपये तक की पेंशन की गारंटी मिलती है। ग्राहकों के योगदान और स्कीम में शामिल होने वाले ग्राहकों की आयु के आधार पर पेंशन की राशि तय होती है। एक परिवार के एक से ज्यादा सदस्य भी पीएफआरए पेंशन योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
खुद सरकार देती है गारंटी
निश्चित न्यूनतम पेंशन के लाभ की गारंटी सरकार देती है। अटल पेंशन स्कीम में शामिल होने के लिए आयु कं से कम 18 साल और अधिकतम 40 साल होनी चाहिए। इसमें ग्राहक द्वारा योगदान की न्यूनतम अवधि 20 साल या उससे ज्यादा है। स्कीम से निवेशकों को 60 वर्ष की आयु पर हर महीने 1000 रुपये, 2000 रुपये, 3000 रुपये, 4000 रुपये या 5000 रुपये की पेंशन प्राप्त होती है।
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कितने लगाने होंगे पैसे?
पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण के चार्ट के मुताबिक, अगर निवेशक की उम्र 18 साल है और वह रिटायरमेंट (Retirement) के बाद 5,000 रुपये की मासिक पेंशन का विकल्प चुनता है, तो उसे हर महीने 210 रुपये जमा करने होंगे। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि इस सरकारी स्कीम के ग्राहकों के पास आधार कार्ड (Aadhaar Card) से लिंक बैंक अकाउंट या पोस्ट ऑफिस अकाउंट के साथ एक वैध मोबाइल नंबर भी होना चाहिए।
जब तक कि असाधारण परिस्थितियां ना हों, जैसे बीमारी या अकाउंट होल्डर की मृत्यु, तब तक इस पेंशन स्कीम में निकासी की अनुमति नहीं है। सब्सक्राइबर की मृत्यु के मामले में, पेंशन पति या पत्नी को दी जाएगी और सब्सक्राइबर एवं पति या पत्नी दोनों की मृत्यु के मामले में पेंशन कॉर्पस उसके नामित नॉमिनी को वापस कर दी जाएगी।
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पति-पत्नी को मिल सकते हैं 10,000 रुपये
इतना ही नहीं, 39 साल से कम आयु के विवाहित जोड़े योजना के लिए अलग-अलग आवेदन भी कर सकते हैं। उनकी उम्र 60 साल तक पहुंचने के बाद, उन्हें 10,000 रुपये की मासिक पेंशन मिलेगी। 30 साल से कम उम्र के पति और पत्नी अपने व्यक्तिगत APY अकाउंट में 577 रुपये का मासिक योगदान कर सकते हैं। अगर दंपति की उम्र 35 साल है, तो उनके संबंधित अकाउंट में हर महीने का योगदान बढ़कर 902 रुपये हो जाता है।
इस सरकारी स्कीम के तहत किए गए योगदान को नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के समान लाभ मिलता है। योगदान के लिए इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80CCD(1b) के तहत आयकर लाभ प्राप्त किया जा सकता है।