- नाव हादसे के बाद गंगा घाट पर धारा 144 लागू, वाराणसी जिला प्रशासन का फैसला
- प्रत्येक नाव पर लाइफ जैकेट का होना अनिवार्य
- नगर निगम को भी दिए जाएंगे निर्देश
वाराणसी। नाव हादसे में चार लोगों की दुखद मौत के बाद जिला प्रशासन से कड़ाई का फैसला किया है। वाराणसी के जिलाधिकारी ने कहा कि इस हृदय विदारक हादसे के बाद इस तरह के मामले फिर ना हों इसके लिए पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। प्रत्येक नाव पर लाइफ जैकेट रखना अनिवार्य होगा। इसके लिए लाइसेंस धारी नावों पर संचालकों को यह व्यवस्था खुद करनी होगी। इसके अलावा हादसे से बचाव के अन्य उपाय भी करने होंगे। ऐसा नहीं करेंगे तो लाइसेंस निरस्त किए जाएंगे। एक-दो दिन में इस आशय का आदेश भी जारी कर दिया जाएगा। गंगा घाट पर धारा 144 प्रभावी रहेगा।
नियमों के उल्लंघन पर होगी कार्रवाई
नाव संबंधित नियमों को लेकर बेपरवाही की ओर ध्यान आकृष्ट कराए जाने पर जिलाधिकारी ने कहा कि नियमों के उल्लंघन पर धारा-144 के साथ ही अन्य धाराओं में कार्रवाई सुनिश्चति होगी। निगरानी रखने की जिम्मेदारी जल पुलिस को दी जाएगी। इसके साथ ही स्थानीय पुलिस भी निगरानी करेगी।
जिलाधिकारी वाराणसी ने कहा कि नगर निगम को इस संबंध में निर्देश दिया जाएगा कि वो सभी घाटों पर जानकारी मुहैया कराने वाला बोर्ड लगाए। इसके साथ इस बात को स्पष्ट रूप से लिखे कि गंगा में नाव से यात्रा करने वाले लोग लाइफ जैकेट जरूर पहनें। ऐसा नहीं करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर नाव चलाने वाले के पास लाइफ जैकेट नहीं होगी तो उसके खिलाफ क्या क्या कार्रवाई की जा सकती है।