Gyanvapi Masjid Itihaas: वाराणसी का ज्ञानव्यापी मस्जिद इन दिनों सुर्खियों में है। हमारे संवाददाता ने बनारस हिंदू यूनविर्सिटी के प्रोफेसर से इस बारे में बातचीत की। गौरतलब है कि इसी मुकदमे के आधार पर गत छह और सात मई को ज्ञानवापी परिसर में वीडियोग्राफी और सर्वे का काम किया गया है।इस मामले में हिन्दू पक्ष के वकील सुधीर त्रिपाठी ने कहा कि मुकदमा वापस लेने के बारे में अभी तक उन्हें कोई लिखित जानकारी नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि इस मामले में पांच महिलाएं वादी हैं। किसी एक के मुकदमा वापस लेने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
गौरतलब है कि विश्व वैदिक सनातन संघ के पदाधिकारी जितेन्द्र सिंह विसेन के नेतृत्व में राखी सिंह तथा अन्य ने अगस्त 2021 में अदालत में एक वाद दायर कर शृंगार गौरी के नियमित दर्शन—पूजन और अन्य देवी—देवताओं के विग्रहों की सुरक्षा की मांग की थी। सिविल जज (जूनियर डिवीजन) रवि कुमार दिवाकर की अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद गत 26 अप्रैल को अजय कुमार मिश्रा को ‘एडवोकेट कमिश्नर’ नियुक्त कर ज्ञानवापी परिसर का वीडियोग्राफी—सर्वेक्षण करके 10 मई को अपनी रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया था। मिश्रा ने वीडियोग्राफी और सर्वेक्षण के लिए छह मई का दिन तय किया था।पुलिस सूत्रों के मुताबिक चूंकि यह मामला संवेदनशील है, इसलिए जिले की सभी थानों की पुलिस के साथ—साथ स्थानीय अभिसूचना इकाई को भी अतिरिक्त सतर्कता बरतने के आदेश दिये गये हैं।
ज्ञात हो कि श्रृंगार गौरी और देव विग्रहों की वीडियोग्राफी और सर्वे में एकत्र किए गए सबूतों को सुरक्षित स्थान पर रखा जाएगा। सिविल जज सीनियर डिविजन रवि कुमार दिवाकर ने यह आदेश पुलिस आयुक्त को दिया है। सिविल जज सीडी रवि कुमार दिवाकर की अदालत ने वादिनी राखी सिंह व पांच अन्य के मामले में ज्ञानवापी परिसर स्थित श्रंगार गौरी व अन्य देव विग्रहों के वीडियोग्राफी और सर्वे के लिए अजय कुमार मिश्र एडवोकेट को सर्वे कमिश्नर नियुक्त कर 10 मई को रिपोर्ट मांगी है। वाद में नियमित दर्शन पूजन की मांग की गई है। इस दौरान कोर्ट का आदेश है कि दोनों पक्षों की मौजूदगी में सर्वे और वीडियोग्राफी हो।