- नर्सिंग की छात्रा ने भारतवंशी छात्र पर धमकाने एवं परेशान करने का लगाया था आरोप
- कोर्ट ने छात्रा के आरोपों को सही पाया, छात्र को चार महीने की सजा भी सुनाई है
- विश्वविद्यालय से निलंबित इस छात्र को हांगकांग में गुजारना होगा थोड़ा समय
लंदन : ब्रिटेन में भारतीय मूल के एक लड़के को विश्वविद्यालय की लड़की का पीछा करना भारी पड़ गया है। ब्रिटेन की एक अदालत ने उसे लड़की का पीछा करने का दोषी पाया है और उसे सजा सुनाई है। 22 साल के साहिल भवनानी को चार माह कैद और दो साल के लिए विश्वविद्यालय से निलंबन की सजा सुनाई गई है। उस पर पांच साल के लिए प्रतिबंध भी लगाया गया है। विश्वविद्यालय से उसके निष्कासन के बाद उसे हांगकांग जाना है। भवनानी पर ऑक्सफोर्ड ब्रुक्स यूनिवर्सिटी की एक छात्रा ने उसका पीछा करने एवं परेशान करने का आरोप लगाया था।
नर्सिंग की छात्रा ने की थी शिकायत
कोर्ट को यह बताया गया है कि भवनानी अपने पिता के साथ शनिवार को हांगकांग के लिए रवाना हो जाएगा। बचाव पक्ष के वकील रिचर्ड डेविस ने कहा कि भवनानी के लिए यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि विश्वविद्यालय उसे निष्कासित कर रहा है। पिछले महीने इस मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि भवनानी ने नर्सिंग की छात्रा को धमकाते हुए 100 पेज का पत्र लिखा था। अपनी शिकायत में लड़की ने कहा कि उसे भय था कि कहीं वह भवनानी के यौन हमले का शिकार न बन जाए। पीड़िता ने बीबीसी को बताया, 'उसने मुझे फोन पर ऑडियो मैसेज भेजा। यह मैसेज छह मिनट का था। इसमें उसने कहा कि वह मुझे अपनी पत्नी बनाएगा और अपने साथ रखेगा।'
लड़की ने कहा था कि वह उससे संबंध नहीं रखना चाहती
पीड़ित लड़की ने कहा कि उसने भवनानी को बार-बार समझाया कि वह उसके साथ किसी तरह का कोई संबंध रखना नहीं चाहती। लड़की ने कहा कि उसने भवनानी को चेतावनी दी कि यदि उसने परेशान करना जारी रखा तो वह पुलिस से संपर्क करेगी। पीड़िता चाहती है कि लड़की का पीछा एवं उन्हें परेशान करने वालों के खिलाफ यूनिवर्सिटी अपनी नीतियां और सख्त करे।