सड़क पर गाड़ी चलाते हैं और पेपर कंपलीट नहीं हैं तो चालान कटने का भी डर होगा लेकिन अब ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) बनाने के नियम कुछ राज्यों में आसान किए गए हैं जिससे आपको सहूलियत होगी। बताया जा रहा है कि कुछ राज्य ऐसे हैं जिन्होंने डीएल बनाने के नियमों को आसान किया है जिससे आपको आसानी हो।
नए मोटर वाहन अधिनियम में रोड पर गाड़ी चलाने के नियमों में खासे बदलाव किए गए हैं, जिसके मुताबिक बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाने पर भारी जुर्माना लगता है जो पहले कम था साथ ही यदि आपका लाइसेंस एक्सपायर हो गया है या कहीं खो गया है तो भी अब आपको कुछ राज्यों में ज्यादा तनाव लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसके नियम आसान किए गए हैं।
मध्य प्रदेश, राजस्थान,उत्तर प्रदेश,दिल्ली-एनसीआर,बिहार और झारखंड, में ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की नियम को आसान कर दिया गया है ताकि जब आप सड़क पर वाहन लेकर निकलें तो आपके पास प्रॉपर ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए जिसे बनवाने के नियमों को ईजी किया गया है।
यदि आप ऑनलाइन तरीके से ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते है तो राज्य परिवहन विभाग या केंद्रीय परिवहन मंत्रालय के वेबसाइट के जरिए ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
आवेदक को सबसे पहले लर्निंग लाइसेंस दिया जाता है, इससे पूर्व आवेदक को एक ऑनलाइन टेस्ट से गुजरना होता है इसके लिए आपको अपने सम्बंधित ट्रासपोर्ट ऑफिस में ऑनलाइन परीक्षा देनी होती है।
कई राज्यों ने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन टेस्ट जरूरी कर दिया है इस टेस्ट में आपसे 10 सवाल किए जाएंगे जिनके उत्तर आपको 10 मिनट में देने होंगे,यदि आप 6 प्रश्नों के उत्तर भी सही दे देते हैं तो आप पास हैं।
ऑनलाइन टेस्ट के लिए स्लॉट बुक होते है, इसके लिए आपको ऑनलाइन शुल्क जमा कराना होगा और आप ऑनलाइन टेस्ट के लिए समय चुन सकेंगे, वहीं यदि आप ऑफलाइन तरीके से ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते है तो आपको इसके लिए आपने शहर के आरटीओ ऑफिस जाना होगा।
गौरतलब है कि देश के नए मोटर वाहन कानून के लागू होने के बाद बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाते हुए पकड़े जाने पर 5,000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान है, जो पहले केवल 1,000 रुपये था।