सरकार ने चल रहे COVID-19 महामारी के मद्देनजर शुक्रवार को ड्राइविंग लाइसेंस (DL), रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) और परमिट जैसे मोटर वाहन दस्तावेजों की वैधता को 30 जून तक बढ़ा दिया। राज्यों के लिए एडवाइजरी में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने कहा कि फिटनेस, परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन और अन्य दस्तावेजों की वैधता का विस्तार किया जा रहा है। जिनकी वैधता का विस्तार लॉकडाउन के कारण नहीं किया जा सका था और जिनकी वैधता 1 फरवरी 2020 को एक्सपायर हो गई या 31 मार्च, 2021 तक समाप्त हो जाएगी।
इसने पहले मोटर वाहन अधिनियम 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 से संबंधित दस्तावेजों की वैधता के विस्तार के संबंध में 30 मार्च, 2020, 9 जून, 2020, 24 अगस्त, 2020 और 27 दिसंबर, 2020 को एडवाइजरी जारी की गई थी। मंत्रालय ने राज्यों को एडवाइजरी में कहा है कि यह सलाह दी जाती है कि 1 फरवरी से समाप्त हो चुके दस्तावेजों की वैधता 30 जून, 2021 तक मान्य मानी जा सकती है।
प्रवर्तन अधिकारियों को सलाह दी जाती है कि वे ऐसे दस्तावेजों का 30 जून, 2021 तक वैध मानें, MoRTH ने कहा कि इससे नागरिकों को परिवहन से संबंधित सेवाओं का लाभ उठाने में मदद मिलेगी। यह कहा गया कि इस बारें यह अंतिम एडवाइजरी हो सकती है, मंत्रालय ने राज्यों को एडवाइजरी लागू करने के लिए कहा है, ताकि नागरिकों को परेशान न किया जाए या कठिनाइयों का सामना न करना पड़े।
इससे पहले विभिन्न अधिसूचनाओं के माध्यम से, यह एडवाइजरी दी गई थी कि फिटनेस, परमिट (सभी प्रकार), लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन या किसी अन्य संबंधित दस्तावेजों की वैधता को 31 मार्च, 2021 तक वैध माना जा सकता है।