कार में अकेले हैं तो मास्क पहनना जरूरी नहीं, सरकार ने स्पष्ट की गाइडलाइन्स

ऑटो
रामानुज सिंह
Updated Jan 11, 2021 | 12:02 IST

कार चलाते समय मास्क नहीं पहनने पर चालान होने के खिलाफ अर्जी पर सुनवाई के दौरान भारत सरकार से स्वस्थ्य मंत्रालय ने कहा कि अकेले वाहन चलाने पर मास्क पहनने वाली गाइडलाइन जारी नहीं की गई है।

Masks wearing not mandatory if you are alone in a car vehicle, MoHFW told Delhi High Court
अकेले वाहन चलाते वक्त मास्क पहनना जरूरी नहीं 

नई दिल्ली: भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया किया है कि उसने किसी वाहन में अकेले यात्रा करने वाले लोगों को मास्क पहनने का निर्देश देने वाला कोई गाइडलाइन जारी नहीं किया है। अधिवक्ता सौरभ शर्मा की ओर से जारी याचिका में हलफनामे के माध्यम से भारत सरकार प्रतिक्रिया आई है, जिसमें उन्होंने अपनी प्राइवेट कार में अकेले ड्राइविंग करते समय मास्क नहीं पहनने पर 500 रुपए के चालान को चुनौती दी थी।

MoHFW ने यह भी कहा है कि स्वास्थ्य राज्य विषय है और इसलिए, वर्तमान मामला, प्राइमाफेसी, दिल्ली सरकार से संबंधित है और पार्टियों की इस लड़ाई की लिस्ट से MoHFW नाम को हटाने के लिए प्रार्थना की है। इससे पहले, दिल्ली सरकार ने इसी मामले में दिल्ली हाई कोर्ट से कहा था कि "किसी भी व्यक्ति" को अपने व्यक्तिगत या ऑफिशियल वाहन में मास्क पहनना अनिवार्य है। दिल्ली सरकार ने अपने हलफनामे में कहा था कि गाइडलाइन्स बहुत स्पष्ट हैं कि "किसी भी व्यक्ति" को अपने व्यक्तिगत या ऑफिशियल वाहन में यात्रा करना अनिवार्य है।

राज्य सरकार ने कहा कि सभी सार्वजनिक स्थान और निजी वाहन उक्त श्रेणी में आता है और याचिकाकर्ता द्वारा तत्काल मामले में प्राइवेट जोन नहीं कहा जा सकता है। अदालत एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें उसके खिलाफ लगाए गए 500 रुपए के जुर्माने और सार्वजनिक रूप से मानसिक उत्पीड़न के लिए 10 लाख रुपए के मुआवजे की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता सौरभ शर्मा के अनुसार, 9 सितंबर, 2020 को, दिल्ली पुलिस ने मास्क पहनने के लिए 500 रुपए का चालान जारी किया, भले ही वह काम पर जाते समय कार में अकेला था।

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) के गाइडलाइन्स केवल यह बताते हैं कि मास्क को सार्वजनिक स्थान या कार्यस्थल पर पहना जाना चाहिए।

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