Helmet:अब हेलमेट के बिना टू-व्हीलर चलाना पड़ेगा भारी, सस्पेंड होगा DL, साथ में जुर्माना भी

New Trafic Rules: ट्रैफिक नियमों को लेकर कर्नाटक में खासी सख्ती की जा रही है बताया जा रहा है कि अब राज्य में बिना हेलमेट के गाड़ी चलाने पर पकड़े गए तो आपका डीएल तीन महीने के लिए सस्पेंड होगा।

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इस नियम को राज्यभर में तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया 

सड़क पर वाहन चलाते समय अक्सर रैश ड्राइविंग की अक्सर शिकायतें सामने आती हैं जिसके चलते रोड एक्सीडेंट भी होते हैं ऐसा नहीं है कि सरकार इसपर अंकुश नहीं लगाती है तमाम ट्रैफिक रूल्स आते हैं। मगर उनका उल्लंघन भी बहुत होता है, इसी को ध्यान में रखते हुए कर्नाटक सरकार ने कुछ कड़े कदम उठाए हैं। नए निर्देशों के मुताबिक, सभी दोपहिया वाहन सवारों के लिए हेलमेट जरूरी है और जिनकी उम्र 4 साल से अधिक है,उन्हें भी पहनना जरूरी है।

कर्नाटक राज्‍य परिवहन विभाग (Karnataka transport authorities) ने आदेश जारी किया जिसके तहत हेलमेट बिना बाइक चलाते हुए पकड़े जाने पर ड्राइविंग लाइसेंस तीन महीने के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा इतना ही नहीं साथ ही 1000 का जुर्माना भी लगेगा।

बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन की सवारी करने पर 1,000 रुपये का जुर्माना और लाइसेंस का तीन महीने का निलंबन लगता है।कर्नाटक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने साफ-साफ कहा है कि चार साल से ऊपर के बच्चों के लिए भी हेलमेट जरूरी है। 

अगर हेलमेट के बिना अब पकड़े गए तो 3 महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस (DL) कैंसल

अगर हेलमेट के बिना अब पकड़े गए तो 3 महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस कैंसल कर दिया जाएगा यही नहीं, साथ में जुर्माना भी भरना होगा, इस नियम को राज्यभर में तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है, नये नियम के अनुसार बाइक चलाने वाले और पीछे बैठने वालों को हेलमेट पहनना जरूरी होगा।सड़क दुर्घटना की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए राज्‍य सरकार ने यह निर्णय लिया है।राज्य सरकार का यह नया आदेश सुप्रीम कोर्ट के उस निर्देश के बाद आया है, जिसमें कहा गया था कि दोपहिया वाहन चलाने वालों पर हेलमेट पहनने के लिए कड़ाई से नियम का पालन किया जाए।

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